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यूरोपियन कोर्ट का आदेश, लड़कों के साथ ही तैरेंगी मुसलमान लड़कियां

टर्की के रहने वाले एक कपल ने उनकी बेटियों को स्‍कूल में लड़कों के साथ स्विमिंग सिखाने पर दर्ज कराया था विरोध। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने खारिज किया मां-बाप का केस।

बर्न। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने टर्की के रहने वाले कपल का एक केस खारिज कर दिया है। इस केस में कपल ने उनकी बेटियों को स्‍कूल में लड़कों के साथ स्विमिंग सिखाने पर विरोध दर्ज कराया था। लड़कियों के मां-बाप कोर्ट पहुंचे और यहां पर उन्‍हें हार का सामना करना पड़ा।

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काफी समय से चल रहा था मामला

मामला स्विट्जरलैंड के बैजिल शहर का है यहां पर माता-पिता ने अपनी बेटियों को स्विमिंग पूल में बच्चों के साथ तैरने भेजने को धर्म के खिलाफ बताया था। उनका विरोध जब यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में गया तो कोर्ट ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया। कार्ट ने कहा कि कि स्विस अथॉरिटीज का मकसद 'पाठ्यक्रम को लागू कर' बच्चों को समाज में 'सफलता से घुलाने-मिलाने का है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोर्ट का फैसला सही है। हालांकि कोर्ट के जज इस बात पर सहमत थे कि स्विमिंग क्‍लासेज को अनिवार्य करना धार्मिक आजादी को बाधित करता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि स्कूल सामाजिक सम्‍मेलन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। खासतौर पर उन बच्चों के लिए में जो विदेशी मूल के हों और केवल तैरना सिखाने का मुद्दा नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि स्कूल ने इस बारे में थोड़ी नरमी भी दिखाई थी और लड़कियों को स्विमिंग क्लास में बुर्किनी पहनने और कमरे में बिना किसी लड़के की मौजूदगी के कपड़े बदलने की छूट की पेशकश की। स्कूल और स्विस ऑफिसर्स के साथ मुस्लिम मां-बाप का ये मामला काफी लंबे समय से चल रहा था। वर्ष 2010 में टर्की के इस कपल को 'माता-पिता की जिम्मेदारी का उल्लंघन' करने के लिए 1300 यूरो का जुर्माना देने का आदेश दिया गया था।

मुसलमानों पर सख्‍त स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड में पिछले कुछ वर्षों से इस्‍लाम और मुसलमानों के खिलाफ कई ऐसे फैसले और नीतियां आईं जिन्‍होंने सुर्खियां बटोरी हैं। यहां परा नवंबर 2015 में एक राज्‍य टिकिनो ने पब्लिक प्‍लेसेज पर बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया गया था। बैन के तहत कहा गया कि यहां की महिलाएं दुकानों, रेस्‍टोरेंट्स और पब्लिक बिल्डिंग्‍स पर बुर्का नहीं पहन सकेंगी। अगर वह ऐसा करेंगी तो फिर उन पर 10,000 फ्रैंक्‍स यानी 6,500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

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