इमरान खान को मिली बड़ी राहत, 25 जून तक मिली अग्रिम जमानत, जानिए पूरा मामला
इस्लामाबाद, 02 जूनः पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 15 दिनों के लिए अग्रिम जमानत दे दी है। इमरान खान के खिलाफ 25 मई को पार्टी के आजादी मार्च दौरान विभिन्न थानों में 14 मामले दर्ज किये गये थे।
25 मई को अचानक रद्द हुआ मार्च
इमरान खान ने 25 मई को अचानक अपना मार्च रद्द कर दिया था। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजधानी इस्लामाबाद में कई स्थानों पर आगजनी और तोड़फोड़ की थी। जिसके बाद इमरान खान और पीटीआई के नेताओं असद उमर, असद कैसर सहित 150 लोगों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।
25 जून को अदालत में उपस्थित होने का आदेश
गुरुवार
को
इमरान
खान
के
वकील
ने
पीएचसी
में
न्यायाधीश
कैसर
रशीद
के
समक्ष
याचिका
दायर
की
थी
जिसके
बाद
न्यायाधीश
ने
25
जून
तक
उनकी
जमानत
स्वीकार
कर
इसे
इस्लामाबाद
के
अतिरिक्त
जिला
सत्र
न्यायालय
में
भेज
दिया।
जिला
एवं
सत्र
न्यायालय
ने
50
हजार
रुपये
के
मुचलके
के
साथ
उनकी
जमानत
स्वीकार
करते
हुये
25
जून
को
अदालत
में
उपस्थित
होने
का
आदेश
सुनाया
है।
हिंसा भड़काने का है आरोप
अपनी
जमानत
याचिका
में
इमरान
खान
ने
तर्क
दिया
कि
25
मई
को
उनका
प्रदर्शन
शांतिपूर्ण
था।
क्सप्रेस
ट्रिब्यून
की
रिपोर्ट
के
अनुसार
याचिका
में
खान
के
वकील
बाबर
अवान
ने
कहा
कि
उनके
मुवक्किल
के
खिलाफ
14
प्राथमिकी
दर्ज
हैं,
जिसमें
उन
पर
हिंसा
भड़काने
का
आरोप
लगाया
गया।