Pakistan: इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने सायफर केस में दी जमानत, अब बहनों के सहारे राजनीति करेंगे पूर्व PM
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सीक्रेट लेटर चोरी केस (सायफर केस) में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनके साथ इस केस में उनके सहयोगी पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी बेल मिली है।
इमरान और कुरैशी दोनों ही सायफर केस में आरोपी थे। दोनों को 10 लाख पाकिस्तानी रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। जमानत मिलने के बाद शाह महमूद कुरैशी जेल से रिहा होने की उम्मीद है मगर इमरान खान अभी भी जेल में ही रहेंगे।

इसकी वजह यह है कि इमरान खान को अभी दो अन्य मामलों में जमानत मिलना बाकी है। तोशाखाना मामला भी इसमें से एक है। तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से ही इमरान खान अगस्त से जेल में हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत 8 फरवरी 2024 को होने वाले पाकिस्तान संसदीय चुनाव से पहले हुई है। इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना (उपहार भंडार) मामले में इमरान खान की सजा को सस्पेंड करने वाली याचिका को रद्द कर दिया था।
इस फैसले का मतलब है कि अब अगले साल 8 फरवरी को होने वाले चुनाव में इमरान खान का हिस्सा लेना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग उन्हें डिस्क्वॉलिफाई कर चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अब राजनीति में बने रहने के लिए अलग दांव खेल सकते हैं।
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान अब अपनी दो में से एक बहन अलीमा खान को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इमरान खान की बहन अलीमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है।












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