पाकिस्तान में राष्ट्रपति अल्वी का खेल शुरू! EC को पत्र लिखकर कर दिया आम चुनावों की तारीख का ऐलान
जिसका डर था वही हुआ। पाकिस्तान में राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी ने गेम कर दिया। उन्होंने बुधवार को आम चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि पाकिस्तान में 6 नवंबर को चुनाव होने चाहिए।
इस पत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। ऐसे में 90 दिन पूरे होने से पहले देश में चुनाव कराए जाने चाहिए। गौरतलह है कि पाकिस्तान का चुनाव आयोग राष्ट्रपति की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के चीफ को पत्र में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 48(5) के आलोक में, उनके पास आम चुनाव कराने के लिए विघटन की तारीख से 90 दिन से अधिक की कोई तारीख तय करने का अधिकार है।
इसलिए नेशनल असेंबली के लिए आम चुनाव नेशनल असेंबली के विघटन की तारीख के 89वें दिन, यानी सोमवार, 6 नवंबर 2023 तक होना चाहिए। सीईसी सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे एक पत्र में आरिफ अल्वी ने कहा कि अनुच्छेद 48(5) राष्ट्रपति को चुनाव के लिए 'एक तारीख नियुक्त करने' का आदेश देता है।
इस पत्र में यह भी लिखा है कि संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए, राष्ट्रपति ने सीईसी सिकंदर सुल्तान राजा को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया था, ताकि संवैधानिक मंशा को लागू करने के तौर-तरीकों और तारीख की नियुक्ति के लिए जनादेश तैयार किया जा सके।
लेकिन इसके जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया और कहा कि यह संविधान और चुनावी कानूनों के ढांचे के तहत पाकिस्तान चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है। अल्वी ने यह भी कहा कि 9 अगस्त, 2023 को तत्कालीन प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर उनके द्वारा नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया था।
चुनाव के नजदीक आने के साथ ही अब ये पूछा जाने लगा है कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जेल से बाहर आएंगे? हालांकि अभी उनके जेल से बाहर आने के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने एक बार फिर से साइफर मामले में इमरान खान की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी है।












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