Pakistan: पहले से ही जेल की सजा काट रहे इमरान खान अब GHQ अटैक केस में गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला
पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 9 मई के हिंसक विरोध प्रदर्शन से संबंधित जीएचक्यू हमला मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इमरान खान पहले ही साइफर और तोशेखान जैसे मामलों के तहत अदियाला जेल में सजा काट रहे है।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, रावलपिंडी में एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने पीटीआई संस्थापक को आज मंगलवार को 9 मई के मामलों में तलब किया था। उन पर जीएचक्यू हमला मामले के साथ-साथ एक मेट्रो स्टेशन पर आगजनी और 9 मई 2023 को हिंसा भड़काने से जुड़े मामले थे।

जेल में सलाखों के पीछे बंद इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए अदालत की कार्यवाही में हिस्सा ले पाए, क्योंकि सुरक्षा चिंताओं के वजह से उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा सका।
सुनवाई के दौरान आरए बाजार पुलिस थाने के अधिकारियों ने नौ मई के मामलों में इमरान खान की रिमांड मांगी, लेकिन एटीसी न्यायाधीश मलिक एजाज आसिफ ने पुलिस की खारिज कर दिया और पुलिस को जेल में खान से पूछताछ करने का आदेश दिया।
इसके बाद न्यायाधीश ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों को 23 जनवरी, 2024 को होने वाली अगली सुनवाई पर अपनी दलीलें और सबूत पेश करने के लिए नोटिस भी जारी किए हैं।
क्या है 9 मई हिंसा मामला?
बीते साल 9 मई को इमरान खान को करप्शन और घूस के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वे करप्शन मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक सुनवाई में शामिल हुए थे। इसके बाद राजधानी में हिंसा भड़क उठी। उनके समर्थकों द्वारा पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन और दंगे होने लगे।
इस दौरान इमरान खान के समर्थकों ने जनरल मुख्यालय (जीएचक्यू), लाहौर में जिन्ना हाउस, मियांवाली एयरबेस पर हमला कर दिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। इन घटनाओं के लिए इमरान समर्थकों और खुद इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया गया था।












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