Pakistan News: पाकिस्तान में गटर के ढक्कन भी सुरक्षित नहीं, चोरों को पकड़ने के लिए बना '10 साल जेल' का कानून
Pakistan Gutter Cover Theft: आटे की बोरियों के लिए आपस में भिड़ते और राशन के ट्रकों के पीछे भागते पाकिस्तान की तस्वीरें तो पूरी दुनिया ने देखी थीं, लेकिन अब वहां कंगाली का आलम यह है कि सड़क पर चलना भी जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। जिस मुल्क के पास अपनी जनता को रोटी देने के पैसे नहीं हैं, अब वहां सरकारी तंत्र गटर के ढक्कन बचाने की 'जंग' लड़ रहा है।
मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने स्पष्ट किया है कि गटर का ढक्कन चुराना अब सामान्य अपराध नहीं माना जाएगा। उन्होंने घोषणा की है कि यदि कोई ढक्कन चुराते, खरीदते या बेचते हुए पकड़ा गया, तो उसे एक साल से लेकर दस साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

Pakistan news in Hindi: चोरी के पीछे लोहे का लालच
पाकिस्तान में एक नया मैनहोल ढक्कन करीब 8 से 12 हजार रुपये का आता है। चोरों की नजर पूरे ढक्कन पर नहीं, बल्कि उसमें लगे लगभग 30 किलो वजनी लोहे के रिंग पर होती है। इस लोहे को कबाड़ के बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह काम अब सिर्फ छोटे चोरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संगठित गिरोह शामिल हैं जो फैक्ट्रियों और हार्डवेयर की दुकानों तक यह माल पहुंचाते हैं।
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Pakistan sewer lid theft law: मुख्यमंत्री की कड़ी चेतावनी
मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने स्पष्ट किया है कि गटर का ढक्कन चुराना अब सामान्य अपराध नहीं माना जाएगा। उन्होंने घोषणा की है कि यदि कोई ढक्कन चुराते, खरीदते या बेचते हुए पकड़ा गया, तो उसे एक साल से लेकर दस साल तक की जेल की सजा हो सकती है। सरकार का उद्देश्य इस चोरी की सप्लाई चेन को तोड़ना है, ताकि कबाड़ व्यापारी और फैक्ट्रियां इस अवैध माल को खरीदने से डरें और सड़क पर चलने वाले नागरिक सुरक्षित रह सकें।
Lahore Bhati Gate incident: हादसों के बाद कड़ा कानून
लाहौर के भाटी गेट में एक महिला और उसके मासूम बच्चे की खुले मैनहोल में गिरने से हुई मौत ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। इस दर्दनाक घटना के बाद नए कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि खुले मैनहोल के कारण किसी की जान जाती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों या व्यक्तियों पर 30 लाख से 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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Pakistan economy crisis: बाजार पर शिकंजा कसने की तैयारी
प्रशासन अब केवल चोरों को ही नहीं, बल्कि उन कबाड़ियों और संस्थानों को भी निशाने पर ले रहा है जो यह सामान खरीदते हैं। दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस की विशेष टीमें गठित की गई हैं जो सीवर एजेंसियों के साथ मिलकर निगरानी करेंगी। सरकार का मानना है कि जब तक खरीदार पर सख्ती नहीं होगी, तब तक यह जानलेवा चोरी नहीं रुकेगी।












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