किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं इमरान खान, आतंकवाद निरोधी अदालत ने पेश होने बुलाया
इमरान खान कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जिसमें आज उन्हें तोशाखाना केस और पार्टी के लिए अवैध फंड हासिल करने के मामले में कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा है।

Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं और जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान बहुत बुरी तरह से कानूनी मुसीबतों में फंस गये हैं। पाकिस्तान की दो अदालतों ने आज ही इमरान खान को कोर्ट में अलग अलग पेश होने के आदेश दिए हैं और माना जा रहा है, कि अगले कुछ घंटों में इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है।

मुसीबत में फंसे इमरान खान
जियो न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान की एक बैंकिंग अदालत और एक आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने आज पूर्व प्रधान मंत्री को अलग से तलब किया है और उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। जियो के मुताबिक, इस्लामाबाद की बैंकिंग अदालत ने पीटीआई प्रमुख को प्रतिबंधित फंडिंग मामले में दोपहर साढ़े तीन बजे तक व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। इस बीच, संघीय राजधानी में एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के बाहर विरोध करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को आज ही अदालत में पेश होने के लिए कहा है। माना जा रहा है, कि तोशाखाना केस में इमरान खान को लेकर फैसला सुनाया जा सकता है और कोर्ट उन्हें गुनहगार बताकर जेल भेजने का आदेश दे सकती है।

पेशी से बचने के बनाए थे बहाने
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, आज सुनवाई के दौरान एटीसी जज राजा जवाद अब्बास हसन ने मेडिकल आधार पर पेशी से छूट के इमरान खान के अनुरोध को खारिज कर दिया था। और उन्होंने आदेश दिया था, कि "इमरान खान को अदालत में पेश किया जाना चाहिए।" रिपोर्ट के मुताबिक, जब कोर्ट ने इमरान खान को पेश होने के लिए कहा था, उस वक्तवो लाहौर स्थिति अपने ज़मान पार्क निवास में तब से आराम कर रहे थे। पिछली सुनवाई में अदालत ने पीटीआई प्रमुख को 15 फरवरी को पेश होने का आखिरी मौका दिया था। वहीं, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने निष्कर्ष निकाला था, कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने विदेशों से मिले उपहार (तोशाखाना केस) को बेचने को लेकर झूठ बोला था।

क्या है तोशाखाना विवाद?
आपको बता दें, कि तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के तहत एक विभाग है, जो शासकों और सरकारी अधिकारियों को अन्य सरकारों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए उपहारों को संग्रहीत करता है। तोशाखाना नियमों के मुताबिक, सरकार के अधिकारी या मंत्री, कोई भी उपहार मिलने के बाद उसे तोशाखाना में जमा कराते हैं और ऐसा करना अनिवार्य होता है। लेकिन, आरोप है कि इमरान खान को विदेशों से जो उपहार मिले थे, उसे उन्होंने बेच दिया और वो पैसा अपने पास रख लिया। उसे तोशाखाना में जमा नहीं कराया। लिहाजा, निगरानी संस्था के आदेश में कहा गया है, कि इमरान खान, संविधान के अनुच्छेद 63(1)(पी) के तहत अयोग्य हैं। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है।

बैंकिंग अदालत का मामला क्या है?
इससे पहले, इस्लामाबाद की एक बैंकिंग अदालत ने भी इमरान की पार्टी के खिलाफ प्रतिबंधित फंडिंग मामले में पेशी से छूट की अपील खारिज कर दी थी और इमरान खान को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। बैंकिंग कोर्ट के विशेष जज रक्षंदा शाहीन ने कहा, कि 'इमरान खान को आज दोपहर साढ़े तीन बजे से पहले अदालत में पेश होना चाहिए।' उन्होंने कहा, "अगर वह ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो कानून अपना काम करेगा।" यानि, उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए जा सकते हैं। आपका बता दें, कि पिछले साल पाकिस्तान चुनाव आयोग ने प्रतिबंधित फंडिंग मामले में अपना फैसला जारी किया था, और अपने फैसले में कहा था, कि उसने जांच में पाया है, कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के लिए अवैध तरीके से विदेशी फंड जुटाए हैं। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा था, कि, इमरान खान ने जान-बूझकर बिजनेसमैन और अलग अलग स्रोतों से अवैध तरीके से फंड हासिल किया था। इस मामले में भी इमरान खान गिरफ्तार किए जा सकते हैं।












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