Pakistan News: पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में ईसाई लड़के को फांसी की सजा, महज 19 साल है उम्र
पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में सैकड़ों लोगों की जान ली चुकी है। पिछले साल श्रीलंका के एक मैनेजर को भीड़ ने जिंदा जला दिया था।

Pakistan Christian youth Blasphemy: पाकिस्तान की एक अदालत ने कथित रूप से ईशनिंदा करने के आरोप में एक ईसाई युवक को मौत की सजा सुनाई और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आरोपी की पहचान नौमान मसीह के रूप में हुई है, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नौमान मसीह लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर बहावलपुर की इस्लामी कॉलोनी का रहने वाला है।
पुलिस के मुताबिक, उसे चार साल पहले एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, कि उसने एक मैसेजिंग ऐप पर ईश-निंदा सामग्री शेयर की थी।
अदालत के एक अधिकारी के मुताबिक, पाकिस्तान के बहावलपुर शहर की जिला और सत्र अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा उसके खिलाफ सबूत और गवाह पेश करने के बाद आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के एक अधिकारी ने कहा, कि "अभियोजकों ने नौमान मसीह के सेलफोन का फॉरेंसिक रिकॉर्ड पेश किया था, जिससे साबित हुआ, कि उसने व्हाट्सएप के जरिए ईशनिंदा वाली सामग्री साझा की थी।"
कोर्ट के अधिकारी ने आगे कहा, कि कोर्ट में कुछ गवाहों को भी पेश किया गया था।
पाकिस्तान का खतरनाक ईशनिंदा कानून
आपको बता दें, कि पाकिस्तान में ईशनिंदा बेहद संवेदनशील मुद्दा है और अभी तक सैकड़ों लोगों की जान ईशनिंदा के आरोप में जा चुकी है। कई लोगों की ईशनिंदा के आरोप में पीट-पीटकर हत्या की जा चुकी है।
पाकिस्तान का ईशनिंदा कानून कहता है, इस्लाम या पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ कुछ भी बोलने या करने पर फांसी सजा का प्रावधान है। यदि मौत की सजा नहीं दी जाती है तो आरोपी को जुर्माने के साथ आजीवन कारावास झेलना पड़ सकता है। इस कानून की नींव ब्रिटिश शासनकाल में पड़ी थी।
एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 26 फीसदी देशों में ऐसे कानून हैं, जिसमें ईशनिंदा करने पर सजा का प्रावधान है। इनमें से 70 फीसदी मुस्लिम देश हैं। ईशनिंदा कानून पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया मिस्र और इंडोनेशिया में सख्ती से लागू है।
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डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आजादी के बाद से ईशनिंदा के 1,415 मामले सामने आए हैं जिसमें 89 नागरिकों की मौत हुई है। वहीं, 1947 से 2021 तक ईशनिंदा के आरोप में 18 महिलाओं और 71 पुरुषों की हत्या कर दी गई।












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