तोशाखाना मामले में इमरान खान को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 14 साल की सजा पर लगाई रोक, जेल से बाहर आएंगे?
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना केस में बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया है। इमरान खान और बुशरा बीबी को इस मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई थी।
पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक आईएचसी के न्यायमूर्ति आमिर फारूक ने मामले की सुनवाई की और कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी। फिलहाल, जेल की सजा को निलंबित किया जाता है।

इमरान-बुशरा बीबी को हुई थी सजा
तोशाखाना केस में पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को जनवरी 2024 में इस्लामाबाद की एक एंटी करप्शन कोर्ट ने 14 साल की कठोर सजा के साथ जेल की सजा सुनाई थी। इस दौरान न्यायाधीश ने पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, जबकि दंपति पर भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया था।
इमरान खान पर आरोप था कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मिले कीमती उपहारों के बारे में जानकारी छुपाई। साथ ही कीमती उपहारों को मनमाने तरीके से कम कीमत पर नीलामी कराकर उसे स्वयं खरीदा और फिर महंगे दामों में बेच दिया। हालांकि इमरान खान ने अदालत में दावा किया कि उनकी पत्नी का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें जबरन इसमें घसीटकर अपमानित किया जा रहा है।
जेल में ही क्यों रहेंगे इमरान?
इमरान खान को अभी भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उनको दो और मामलों में सजा सुनाई गई है। तोशाखाना केस में के अलावा गैरकानूनी तौर पर निकाह के मामले में इमरान खान और बुशरा को 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा साइफर केस मामले में भी इमरान को 10 साल की सजा सुनाई गई है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने ये भी कहा किसाइफर मामले में संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की दलीलें शुरू होनी हैं और उन्हें नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। इसलिए तोशाखाना मामले को ईद के बाद तक के लिए टाला जा रहा है।












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