पाकिस्तानः अभी जेल में ही रहेंगे इमरान खान, जानिए रिहा होने के बाद भी क्यों नहीं आजाद हो पाए पूर्व PM
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अभी भी जेल में ही रहेंगे। तोशाखाना मामले में राहत मिलने के बाद भी वे जेल की चहारदीवारी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। साइफर मामले में उनकी न्यायायिक हिरासत की अवधि 13 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है।
जियो न्यूज की खबर के मुताबिक आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने बुधवार को लापता साइफर से संबंधित मामले में इमरान खान की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है।

सुरक्षा चिंताओं के बीच कानून मंत्रालय की मंजूरी के बाद अटक जिला जेल में सुनवाई के बाद न्यायाधीश अबुअल हसनत ज़ुल्करनैन द्वारा जारी अदालत का फैसला आया। इससे पहले गृह मंत्रालय ने इमरान खान की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे।
इसके बाद कानून मंत्रालय ने जेल से ही न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। इसके बाद जेल परिसर से ही इस मामले की सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में अभियोजक जुल्फिकार नकवी ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) का प्रतिनिधित्व किया, जबकि पीटीआई के वकील सलमान सफदर खान की ओर से पेश हुए।
रिपोर्ट के मुताबिक, पीटीआई प्रमुख के वकील ने मामले की सुनवाई खुली अदालत में करने का अनुरोध किया। इस बीच, अदालत द्वारा खान की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के बाद पीटीआई के वकीलों ने कई जमानत याचिकाएं दायर की हैं।
सूत्रों ने बताया कि विशेष अदालत में दायर एक याचिका में पीटीआई के वकीलों ने जेल मुकदमे की अधिसूचना को "अवैध" घोषित करने का अनुरोध किया है।
अदालत के इस फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि इमरान खान के जल्द सलाखों के पीछे से बाहर आने की उम्मीद कम ही है।
बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर चार केस ऐसे हैं, जिनमें उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। यही वजह है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) की टीमें उनका इंतजार कर रही हैं।












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