Imran Khan: तोशाखाना केस में इमरान खान दोषी करार, 3 साल जेल की सजा, लाहौर में किए गये गिरफ्तार

Imran Khan found guilty: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में दोषी करार दिया गया है और पाकिस्तान की एक जिला एवं सत्र अदालत ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई है।

Imran Khan found guilty
डॉन के मुताबिक, अदालत ने पीटीआई प्रमुख इमरान खान पर 100,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

इससे पहले तोशाखाना उपहारों का विवरण छिपाने के लिए पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा उनके खिलाफ दायर एक आपराधिक शिकायत पर 10 मई को इमरान को इस मामले में दोषी ठहराया गया था।

वहीं, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री को अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के आरोप में एक अदालत द्वारा तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद शनिवार को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया है।

आज सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाया कि मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं।

उन्होंने कहा, "इमरान खान ने जानबूझकर पाकिस्तान चुनाव आयोग को फर्जी विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है।" उन्होंने चुनाव अधिनियम की धारा 174 के तहत पीटीआई प्रमुख को तीन साल के लिए जेल भेज दिया है।

एडीएसजे दिलावर ने यह भी निर्देश दिया कि अदालत के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए आदेश की एक प्रति इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को भेजी जानी चाहिए।

(developing story)

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