बिजनेस टूर पर सेक्स के दौरान कर्मचारी की मौत, कोर्ट ने इन्हें ठहराया जिम्मेदार

पेरिस। फ्रांस की एक अदालत ने बिजनेस टूर पर एक कर्मचारी की सेक्स के दौरान हुई मौत के लिए उसकी कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है और मुआवजा देने का आदेश दिया है। दरअसल जेवियर एक्स नाम के शख्स को रेलवे सेवा कंपनी ने 2013 में सेंट्रल फ्रांस के एक होटल में बिजनेस मीटिंग के लिए भेजा था। हालांकि होटल में सेक्स के दौरान कर्मचारी की कार्डियक अरेस्ट आया जिसके बाद उसकी मौत हो गई।

Employee dies during Intimate on business tour, court considers company responsible in France

घटना के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। लेकिन दलील और सुनवाई में छह साल बीत गए। फ्रांस की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सीपीएएम ने दुर्घटना को वर्कप्लेस एक्सीडेंट करार दिया। 2016 में कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि सेक्स भी शॉवर लेने या खाना खाने की तरह सामान्य जिंदगी का ही हिस्सा है। हालांकि कंपनी ने कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि उसकी मौत पूरी तरह से अजनबी शख्स के साथ विवाहेतर संबंध बनाने का नतीजा था।

यहां तक की कंपनी ने कोर्ट के समक्ष यह भी तर्क दिया कि कर्मचारी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए होटल में भी नहीं ठहरा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने पैरिस की अपील कोर्ट से कहा कि कर्माचारी की मौत के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उसने अपनी निजी रुझानों के लिए जानबूझकर अपने कामकाज को रोका और यह उसके पेशे से अलग था। लेकिन कोर्ट ने कंपनी की दलील को खारिज करते हुए कहा शख्स के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार जजो ने अपने फैसले में कहा है कि बिजनेस ट्रिप पर किसी भी कर्मचारी को अपने मिशन की पूरी अवधि के लिए सुरक्षा मिलनी चाहिए।

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