ट्रंप ने नहीं मानी हार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दुनिया भर के देशों पर इतने फीसदी बढ़ा दिया टैरिफ

International Trade: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ नीति में एक और महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। ट्रंप ने शनिवार को ऐलान किया क, अब से तुरंत प्रभाव से दुनिया भर के सभी देशों पर लगने वाला आयात शुल्क (टैरिफ) 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया जाएगा।

ट्रंप ने शनिवार को वैश्विक टैरिफ के मुद्दे पर अपना रुख और कड़ा करते हुए घोषणा की कि उनका प्रशासन प्रतिशोधी टैरिफ को 15 प्रतिशत तक बढ़ाएगा। यह उनकी पिछली घोषणा से 5 प्रतिशत अधिक है, जिसमें पहले 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही गई थी।

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ट्रंप बोले- हमारी सरकार और नए-नए कानूनी टैक्स तय करेगी

अपने इस निर्णय का बचाव करते हुए ट्रंप ने कहा, "कई देश दशकों से अमेरिका का फायदा उठाते आए हैं, लेकिन अब उनकी सरकार इसे रोक रही है।" उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले कुछ महीनों में सरकार और नए-नए कानूनी टैक्स तय करेगी। इन कदमों के पीछे प्रमुख लक्ष्य "अमेरिका को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और महान बनाना" है।

सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को किया था खारिज किया था

यह कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिपब्लिकन राष्ट्रपति के उन प्रतिशोधी टैरिफों को खारिज करने के ठीक एक दिन बाद आया है, जिनकी घोषणा उन्होंने पिछले साल दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभालने के तुरंत बाद की थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप ने फिर से टैरिफ बढ़ाने का निर्णय लिया।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्‍ट में क्‍या लिखा?

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, "अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'कई महीनों के विचार-विमर्श' के बाद, 'बेतुके, खराब ढंग से लिखे गए और असाधारण रूप से अमेरिकी-विरोधी' टैरिफ संबंधी फैसले की विस्तृत समीक्षा के आधार पर, यह बयान इस बात का प्रतिनिधित्व करेगा..."

ट्रंप ने आगे लिखा, "...कि मैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, तत्काल प्रभाव से उन देशों पर लगाए गए 10% वैश्विक टैरिफ को 'पूरी तरह से अनुमत और कानूनी रूप से परखे हुए' 15% के स्तर तक बढ़ा रहा हूं, जिनमें से कई दशकों से बिना किसी प्रतिशोध के अमेरिका को 'लूट' रहे हैं।"

ट्रंप किस अधिकार के तहत लगा रहे ये टैरिफ?

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ट्रंप ने भुगतान संतुलन की समस्याओं का समाधान करने के लिए 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। यह प्रावधान अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसे टैरिफ लगाने का अधिकार देता है।

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