अगर छिपाई कोरोना वायरस की बात या फिर फैलाई अफवाह तो मिलेगी मौत की सजा
बीजिंग। चीन में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या 492 हो गई है तो वहीं 24400 लोगों में इसका इनफेक्शन है। यह वायरस दिन पर दिन खतरनाक होता जा रहा है और अभी तक इसका इलाज नहीं तलाशा जा सका है। इस बीच चीनी अथॉरिटीज ने इस महामारी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला ले लिया है। इन उपायों में वायरस को छिपाने और इसके फैलने में जिम्मेदार व्यक्ति को मौत की सजा तक दी जाएगी।

सार्स के समय भी उठाए थे ऐसे कदम
चीन की मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोग अगर इसकी जानकारी को छिपाते हुए या और जानबूझकर सार्वजनिक जगहों पर बीमारी के फैलने के जिम्मेदार माने गए तो फिर उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। चीन ने साल 2002-2003 में सार्स वायरस के समय भी इसी तरह का प्रावधान किया था। उस समय लोगों को लंबे समय तक जेल की सजा देने का नियम भी लाया गया था। तब चीन को मानवाधिकार संगठनों की तरफ से काफी आलोचना भी सहनी पड़ी थी। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी (एमपीएस) जिस पर देश की आतंरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसने कहा है कि वह हार हाल में कोरोना वायरस से जुड़े अपराधों पर लगाम लगाएगी।

15 साल तक जेल की सजा का भी नियम
चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का अहम हिस्सा एमपीएस ने कहा है कि वह स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर हर स्तर पर सामाजिक स्थिरता को सुनिश्चित करेगी। इससे जुड़ी अफवाहों के फैलने पर भी कड़ी सजा का नियम है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोग ऐसे इलाकों से होकर आए हैं जहां पर महामारी अपने विकराल रूप में है। ऐसे तथ्यों को छिपाने पर मौत की सजा तक का प्रावधान है। अगर मौत की सजा से ऐसे लोग बच गए तो फिर उन्हें 15 साल तक की जेल की सजा होगी। चीन के जिलिन प्रांत के छांगछुन पुलिस एक व्यक्ति की जांच कर रही है। इस पर आरोप है कि उसने सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाला था।

36 केसेज में सजा की तैयारी
पुलिस का कहना है कि यह व्यक्ति महामारी वाले इलाके से होकर आया था और फिर उसने कम से कम पांच और लोगों को संक्रमित किया। चीन के हेलिंगोइयांग प्रांत में 36 ऐसे केसेज में कड़ी सजा दी जाएगी जिसमें नियमों को तोड़ा गया है। इन लोगों को क्रीमिनल लॉ के तहत ही सजा दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के स्टेट काउंसिलर और एमपीएस मंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े हर तंत्र को ऐसी गैर-कानूनी और अपराधिक गतिविधियों की जांच करनी होगी जो सामाजिक व्यवस्था के लिए परेशानी या फिर नुकसान पहुंचाने वाले हो।

मास्क की कीमत भी तय
गलत दवाईयों और मेडिकल डिवाइसेज को बेचने या तैयार करने, मेडिकल एक्सपर्ट को नुकसान पहुंचाने, डॉक्टरी सेवा में बाधा पहुंचाने, ट्रैफिक को रोकने या फिर महामारी की आड़ में कीमतों के साथ खिलवाड़ करने पर सख्त सजा दी जाएगी। चीन में अथॉरिटीज ने एन95 मास्क की कीमत 200 से 850 युआन तय की हुई है। इससे ज्यादा कीमत पर मास्क बेचने पर 429,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया था।












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