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ब्रिटेन में कोरोना गाइडलाइन्स तोड़ने पर 10 साल की जेल, लाखों का जुर्माना, विदेशियों के लिए बेहद सख्त नियम

ने ‘रेड जोन’ देशों से आने वाले विदेशियों के लिए कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन करने पर सख्त जुर्माना और 10 साल जेल की सजा का नया नियम बनाया है।

लंदन: ब्रिटिश सरकार ने 'रेड जोन' देशों से आने वाले विदेशियों के लिए कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन करने पर सख्त जुर्माना और 10 साल जेल की सजा का नया नियम बनाया है। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि कोई भी यात्री अगर ब्रिटेन में आने के बाद कोरोना प्रोटोकोल का उल्लंधन या क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसे 10 साल जेल की सजा और 10 हजार पाउंड्स का जुर्माना का जुर्माना लगाया जा सकता है।

BORIS JOHNSON

ब्रिटेन के रेड जोन में 22 देश

ब्रिटेन सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर सख्त गाइडलाइंस और क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर सख्त सजा का प्रावधान कर दिया है। ब्रिटेन सरकार ने 22 देशों को रेड जोन में शामिल करते हुए उन देशों के फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि अगर कोई विदेशी नागरिक भी कोरोना क्वारंटाइन नियमों को तोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल जेल की सजा मिलेगी। वहीं, आरोपी पर 13 हजार 800 डॉलर यानि करीब 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। ब्रिटेन सरकार ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि किसी भी हालत में किसी को भी गाइडलाइंस उल्लंघन करने पर सजा से छूट नहीं मिलेगी। वहीं, अगर कोई विदेशी यात्री एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट नहीं करवाता है तो उसपर करीब 1400 डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर वो दोबारा कोरोना टेस्ट नहीं करवाता है तो फिर उस यात्री पर 2700 डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा।

ब्रिटिश हेल्थ एंड सोशल केयर डिपार्टमेंट ने नये नियमों की घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस पर बनाए गये नये नियम 15 फरवरी से लागू हो जाएंगे और हर नागरिक चाहे वो ब्रिटिश हो या फिर विदेशी हों, सभी से अपील की जाती है कि सरकार द्वारा बनाए गये नियमों का पूरी तरह से पालन करें।

CORONA VIRUS

ब्रिटिश सरकार का क्वारंटाइन नियम

हेल्थ एंड सोशल केयर सेक्रेटरी मैट हेनकॉक (Matt Hancock) ने कहा कि ब्रिटेन में बेहद खतरनाक रूप ले चुके कोरोना वायरस को कंट्रोल करने और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमें सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाले हर पैसेंजर को एयरपोर्ट पर कोरोना जांच करवाना जरूरी है। अगर कोई कोरोना जांच कराए एयरपोर्ट से निकल जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन के सभी एयरपोर्ट पर कोरोना जांच सेंटर बनाए गये हैं। वहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी यात्री का कोरोना टेस्ट निगेटिव आता है तो उसे 10 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। क्वारंटाइन पीरियड के दौरान भी उस यात्री का दो बार कोरोना टेस्ट किया जाएगा और दोनों बार निगेटिव आने के बाद ही उसका क्वारंटाइन पीरियड खत्म होगा।

ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि विदेशों से आने वाले हर यात्री को अपनी यात्रा की पूरी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी होगी। इसके साथ ही ये भी बताना होगा कि वो ब्रिटेन में कहां कहां गये हैं और उन्होंने किन लोगों से मुलाकात की है। यात्रा का ब्योरा ना देना कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन माना जाएगा।

यात्रियों को लेना होगा क्वारंटाइन पैकेज

ब्रिटिश सरकार ने लंदन के 16 होटलों को क्वारंटाइन में लोगों को रखने के लिए रिजर्व किया है। इन होटलों में 4600 कमरे हैं, जिनमें यात्रियों को रखा जाएगा। वहीं, क्वारंटाइन के दौरान आने वाला खर्च भी उसी यात्री को देना होगा। इसके लिए यात्री क्वारंटाइन पैकेज ब्रिटिश सरकार से पहले ही बुक करवा सकते हैं। वहीं, जो देश रेड लिस्ट में नहीं हैं, उन देशों के यात्रियों को 10 दिन सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा। उन्हें क्वारंटाइन पीरियड के दौरान अपने घर में ही रहने की छूट दी गई है।

आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस खतरनाक स्तर पर फैला हुआ है। जिसे देखते हुए ब्रिटेन में मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं, ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया और बेहद खतरनाक स्ट्रेन भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अभी तक ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वजह से करीब 1 लाख 14 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक ब्रिटेन में कोरोना वायर से 40 लाख से ज्यादा मरीजों की पहचान हो चुकी है।

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