MP Assembly Election: इस तारीख तक जमा कराने होंगे लायसेंसी हथियार, वरना कार्रवाई के लिए रहें तैयार
इंदौर जिले में विधानसभा निर्वाचन निर्विघ्न, शांतिपूर्ण तथा व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा लाइसेंसधारियों के शस्त्र जमा कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में शस्त्र जमा किए जाने से छूट प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी लाइसेंसधारियों को 18 अक्टूबर तक अपने शस्त्र जमा करना अनिवार्य होगा।
14 अक्टूबर 2023 को आयोजित जिला स्तरीय स्क्रेनिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिए गए हैं कि न्यायाधीशगण, राष्ट्रीयकृत बैंको के सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा एवं चुनाव आदि के लिये कर्तव्य पालन में लगे राजस्व एवं पुलिस अधिकारी, सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल आदि तथा विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं प्रत्याशियों की सुरक्षा हेतु लगाये पुलिस बल एवं अन्य शासकीय बल शस्त्र जमा कराने से मुक्त रहेगें। शेष शत प्रतिशत लायसेंसी शस्त्रों को दिनांक 18 अक्टूबर 2023 तक जमा कराया जाना होगा।

कुछ ऐसा है आदेश
निजी बैंकों, औद्योगिक संस्थानों आदि की सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा दल / कर्मी अथवा अन्य व्यक्ति जिसे जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमति दी गई हो ऐसे व्यक्ति शस्त्रधारण कर सकेगें। ऐसी छूट पाने का लिखित अभ्यावेदन 16 अक्टूबर 2023 तक वे प्रस्तुत कर सकेगें। जिन पर जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा पृथक से निर्णय लेकर उन्हें सूचित किया जायेगा। कुलमिलाकर, देखा जाए तो इंदौर जिले में विधानसभा निर्वाचन निर्विघ्न, शांतिपूर्ण तथा व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा लाइसेंसधारियों के शस्त्र जमा कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
शस्त्र जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई
विधानसभा चुनाव 2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सभी शस्त्र धारकों को अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने का आदेश दिया गया है। शस्त्र जमा नहीं करने पर लायसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। यह आदेश कानून व्यवस्था के संधारण, निर्वाचन एवं सुरक्षा प्रक्रिया में संलग्न पुलिस, एएएफ, बीएसएफ, होमगार्ड, केन्द्रीय एवं राज्य के शसस्त्र बल, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा में संलग्न कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भादवि की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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