अब 24 घंटे खुला रहेगा MP का ये शहर, प्रशासन ने जारी किया आदेश
इंदौर, 14 सितंबर : प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब 24 घंटे आबाद रहेगी, जहां इसके लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर के 100 मीटर क्षेत्र तक रात्रि 12 बजे के पश्चात नो हॉर्न झोन प्रभावशील रहेगा। नगर निगम द्वारा बी.आर.टी.एस. एवं संलग्न मार्गों व क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं साफ-सफाई की टीम तैनात करते हुए निरंतर सफाई व्यवस्था सुनश्चित कराई जायेगी।
आवागमन के लिए उपलब्ध रहेगी आई बस
आदेश में बताया गया है की, निर्धारित क्षेत्र के अन्तर्गत नागरिक सुविधा की दृष्टि से ए.आई.सी.टी.एस.एल. के लोक परिवहन सेवा द्वारा बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर पर रात्रि कालीन समय में नागरिकों को प्रत्येक 30 मिनट की अवधि में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जायेगी। बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर निरंजनपुर से राजीव गांधी 11.45 किलोमीटर तक रात्रि में प्रत्येक 30 मिनट की फ्रीक्वेंन्सी में आवागमन हेतु आई-बस सेवा उपलब्ध रहेगी।
सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम
लोक परिवहन सिटी बसों में चालक, परिचालक एवं यात्रियों की सुरक्षा एवं सुगमता को ध्यान में रखते हुए पुलिस-प्रशासन द्वारा सहयोग हेतु आवश्यकतानुसार पुलिस बल संपूर्ण कॉरिडोर में उपलब्ध कराये जायेंगे।कानून व्यवस्था की दृष्टि से देवास नाका चौराहा से राजीव गांधी चौराहा क्षेत्र के मध्य बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर के 100 मीटर क्षेत्र तक रात्रिकालीन पुलिस व्यवस्था एवं प्रत्येक चौराहे पर ट्राफिक की व्यवस्था हेतु यातायात पुलिस विभाग द्वारा व्यवस्थायें नियत कराई जायेगी।
ये रेस्टोरेंट रह सकेंगे ओपन
साथ ही निर्णय लिया गया है की, निर्धारित क्षेत्र में स्थित समस्त ऐसे होटल और रेस्टोरेंट, एफ.एल-2, एफ.एल-3 बार, पब डिस्को क्लब, अहाते एवं कम्पोजिट मदिरा दुकाने, भांग संस्थान आदि जिनके द्वारा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के अन्तर्गत लायसेंस प्राप्त किया गया है, पूर्व से निर्धारित समयावधि उपरांत पूर्णतः बंद रहेगी। ऐसे रेस्टोरेंट जिसमें बार नहीं है, केवल वहीं सम्पूर्ण रात्रि खोले जा सकेंगे। साथ ही कोचिंग क्लासेस एवं शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
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