MP : अवैध संबंध बनाने से इंकार करने पर महिला को दी मौत, अब आरोपी को मिली सजा
सेंधवा में कोर्ट ने आरोपी को धारा 302, 354(क) भादवि में आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन मीडिया प्रभारी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा बताया गया कि, घटना 8 अगस्त 2021 को सुबह मृतिका का पति मजदूरी पर गया था और साॅस-ससुर भी गाॅव में चले गये थे मृतिका घर पर थी। तब आरोपी सुनिल मृतिका के घर पर पहुॅचा और उसने मृतिका को घर पर अकेली पाकर उसके साथ जबरजस्ती करने की कोशिश की, और अवैध संबंध बनाने की मांग की।मृतिका के इंकार करने पर आरोपी क्रोध में आ गया और उसने मृतिका के घर पर रखी हुई घासलेट की केन मृतिका पर छिड़ककर आग लगा दी और वहाॅ से फरार हो गया।

कुछ ऐसा था मामला
मृतिका के द्वारा जलने की पीड़ा से शोर मचाने एवं बचने का प्रयास करने की कोषिश की। शोर सूनकर आस-पास के लोग इक्क्ठे हो गये। घटना की खबर मिलने पर मृतिका का पति व ससुर भी आ गये, जो मृतिका को तुरन्त अस्पताल ले गये। मृतिका की गंभीर स्थिति को देखते हुये उसे इलाज के लिए बड़वानी जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया था। पति द्वारा रास्ते में पुछताछ करने पर मृतिका ने पति को सारी घटना बतायी थी।बड़वानी अस्पताल में नायब तहसीलदार ने मृतिका के मृत्यु कालिक कथन लिये थे, जिसमें मृतिका ने तहसीलदार को आरोपी द्वारा जबरजस्ती करने और मना करने पर घासलेट डालकर जलाने की बात बतायी थी।
जघन्य एवं सनसनीखेज मामला
घटना के दूसरे दिन इलाज के दौरान मृतिका की बड़वानी अस्पताल में मौत हो गई थी। न्यायालय ने तहसीलदार, मृतिका के पति और मृतिका के मृत्यु कालिक कथनों को विचारण के दौरान विश्वसनीय पाया। मामला महिला अपराध से संबंधित होने एवं आरोपी द्वारा दिन-दहाड़े महिला को जलाकर उसकी हत्या करने के कारण पुलिस विभाग द्वारा मामल को अत्यन्त गंभीर मानते हुये जघन्य एवं सनसनीखेज मामलों की श्रेणी में शामिल किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस द्वारा प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।












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