Indore news: स्कूल बस संचालकों को मानने होंगे ये नियम, वरना लगेगा तगड़ा जुर्माना

प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित बसों और वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित शैक्षणिक संस्थानों और वाहन संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इंदौर जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थानों को आदेशित किया गया है कि स्कूल बस पीले रंग में होना चाहिए। बसों पर "स्कूल बस पीछे एवं अग्रभाग पर लिखा होना चाहिये, यदि अनुबंधित बस हो तो उक्त बस पर 'ऑन स्कूल ड्यूटी" लिखा होना चाहिए। स्कूल बस में फर्स्ट ऐड-बाक्स अनिवार्य होना चाहिये। बस में नियमानुसार निर्धारित स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिये।

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इन निर्देशों का करना होगा पालन

इसी के साथ जारी निर्देशों में कहा गया है की बसों की खिड़कियों पर सरियों की हारिजेंटल ग्रिल लगी होना चाहिये। बसों में अग्निशमन यंत्र की सुविधा होना चाहिये। बस पर स्कूल का नाम एवं टेलीफोन नंबर अंकित होना चाहिये। बसों में दरवाजों पर लगे हुये लॉक ठीक स्थिति में होना चाहिये। बस में प्रशिक्षित व शिक्षित परिचालक हो। बच्चों के स्कूल बैग को रखने के लिए सीट के नीचे पर्याप्त स्थान हो। किसी भी शिक्षक अथवा पालक को बस में सुरक्षा की जानकारी एवं मुआयना करने की सुविधा होना चाहिये। चालक के पास भारी यात्री चलाने का लायसेंस होना चाहिये। बस पर ऐसा ड्रायवर नहीं रखा जायेगा जिस पर एक से अधिक बार रेडलाईट जंप में चालानी कार्यवाही की गई हो तथा अप्राधिकृत व्यक्ति से स्कूल वाहन नहीं चलवाया जा सकेगा।

ड्राइवर को मानने होंगे ये नियम

इसी प्रकार जिस ड्रायवर के ऊपर ओव्हर स्पीडिंग, नशा करके वाहन चलाने तथा खतरनाक तरीके से वाहन चलाने की यदि एक भी चालानी कार्यवाही की गई हो तो उसे विद्यालय प्रबंधन स्कूल बस चलाने के लिए नियोजित नहीं कर सकेगा। मोटरयान अधिनियम के अनुसार स्कूल बस का परमिट लिया जाना आवश्यक है। नियमानुसार इनकी सुरक्षात्मक बिन्दुओं पर फिटनेस प्रमाण पत्र आवश्यक है।दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाले स्कूली वाहनों के परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जा सकेगा। स्कूल बसों के चालकों को यातायात के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

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