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India’s Got Latent: यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया महाराष्ट्र और असम को नोटिस

YouTuber Ashish Chanchlani: जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने शुक्रवार को यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने असम और महाराष्ट्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने आशीष चंचलानी की याचिका को पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया है।

सुनवाई के दौरान, बेंच ने चंचलानी के वकील से कहा कि उन्हें इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। चंचलानी के वकील ने स्वीकार किया कि उन्हें राहत मिल चुकी है, लेकिन उन्होंने इस विशेष कार्यक्रम के संबंध में कई एफआईआर दर्ज होने पर आपत्ति जताई। बेंच ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह पहले ही इस पर सुनवाई कर रही है और चंचलानी की याचिका को संबंधित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया जाता है।

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ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आशीष चंचलानी की याचिका पर असम और महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने "इंडिया के गॉट लेटेंट" शो में अश्लीलता फैलाने के आरोप में असम में दर्ज एफआईआर को रद्द करने या उसे मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की थी।

"इंडिया के गॉट लेटेंट" शो के पैनलिस्ट में शामिल थे चंचलानी

चंचलानी "इंडिया के गॉट लेटेंट" शो के पैनलिस्ट में से एक थे। चंचलानी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने या उसे मुंबई स्थानांतरित करने की अपील की। यह एफआईआर यूट्यूब शो "इंडिया के गॉट लेटेंट" में अश्लीलता फैलाने के आरोप में दर्ज की गई थी।

चंचलानी के खिलाफ असम में दर्ज मामले में पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया मुख्य आरोपी हैं, जिन्होंने "इंडिया के गॉट लेटेंट" में विवादित टिप्पणी की थी।

क्या कहा गया आशीष चंचलानी की याचिका में?

चंचलानी ने गुवाहाटी साइबर पुलिस स्टेशन, पुलिस कमिश्नरेट, गुवाहाटी क्राइम ब्रांच, असम में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया, "एफआईआर संख्या 03/2025 को रद्द किया जाए, जिसे बाद में दर्ज किया गया था।" इसके अलावा, चंचलानी ने यह भी अनुरोध किया कि गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर को मुंबई पुलिस के साइबर स्टेशनों में स्थानांतरित किया जाए क्योंकि मुंबई में पहले एफआईआर संख्या 05/2025 दर्ज किया गया था।

चंचलानी को अंतरिम जमानत

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को चंचलानी को अंतरिम जमानत दी और उन्हें 10 दिन के भीतर जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा। चंचलानी के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने शो में कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया था और एफआईआर में लगाए गए आरोप केवल सह-आरोपियों के खिलाफ थे।

गुवाहाटी पुलिस ने 10 फरवरी को एक व्यक्ति की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सिनेमाटोग्राफ अधिनियम और महिला के अपमान से संबंधित प्रतिबंधक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में रणवीर अलाहबादिया, आशीष चंचलानी, समय रैना, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मुखिजा को आरोपी बनाया गया है।

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