पैन कार्ड की जगह पर आधार का गलत नंबर देना पड़ सकता भारी, देना पड़ेगा 10000 का जुर्माना
नई दिल्ली। हाल ही में सरकार ने पैन कार्ड की जगह पर आधार कार्ड की जानकारी देने का विकल्प दिया है। जिसके बाद आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, कार खरीदने, घर खरीदने के दौरान पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का नंबर दे सकते हैं। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है। अगर आप गलत आधार नंबर देते हैं तो आपको 10000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। यह प्रावधान 1 सितंबर 2019 से लागू होगा। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा, जिसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए दी जाएगी।
गलत नंबर देना पड़ेगा भारी
इस बारे में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड का गलत नंबर देता है तो हर बार उसे 10000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि जुर्माना लगाए जाने से पहले व्यक्ति की बात को एक बार सुना जाएगा। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि मौजूदा नियम को 5 जूलाई को पेश किए गए बजट में बदला जाएगा। जिसमे पैन कार्ड की जगह पर आधार नंबर दिया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था कि देश में 1.2 बिलियन लोगों के पास आधार कार्ड है, जबकि महज 220 मिलियन लोगों के पास पैन कार्ड है।
बजट में आया प्रस्ताव
बजट में प्रस्तावित नए नियम के मुताबिक, आयकर विभाग यूआईडीएआई से जनसांख्यिकीय डेटा प्राप्त करने के बाद 'आधार नंबर' के आधार पर ऐसे व्यक्ति को पैन कार्ड प्रदान करेगा, जिसके पास पैन नंबर नहीं है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव रखा कि अगर कोई करदाता पहले ही अपने आधार को अपने पैन के साथ जोड़ चुका है, तो वह विकल्प के तौर पर आयकर अधिनियम के तहत पैन कार्ड के बजाए आधार नंबर के इस्तेमाल को चुन सकता है।
बड़े लेन-देन में अहम
वित्त मंत्रालय ने बड़े लेनदेन पर नजर रखने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। अब कुछ निश्चित और निर्धारित लेनदेन पर पैन या आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। बजट में यह नियम भी शामिल गया है कि संबंधित दस्तावेज हासिल करने वाला व्यक्ति निर्धारित लेनदेन के लिए पैन और आधार का सही प्रमाणीकरण सुनिश्चित करेगा। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सजा के प्रावधानों में संशोधन करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
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