अपने पुराने गाड़ी के नंबर फिर से इस्तेमाल करने के लिए देने होंगे 25 हजार रुपये

नई दिल्ली। अपनी पुरानी गाड़ी को बेचने के बाद अगर आप उसी नंबर को अपने नए वाहन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अब उसकी रकम बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नंबर पोर्टेबिलिटी व्यवस्था आगे बढ़ाते हुए, इस प्रस्ताव में दोपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग रेट तय किए हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार किए गए प्रस्ताव में अपने चारपहिया गाड़ी के पुराने नंबर को नई गाड़ी के लिए इस्तेमाल करने के लिए 25 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, वहीं दोपहिया गाड़ी के लिए यह शुल्क 5,000 रुपये लगेंगे।

अपने पुराने गाड़ी के नंबर लेने के लिए देने होंगे 25 हजार रु

बता दें कि पहले पहले सभी तरह के वाहनों के लिए 25 हजार रुपए तय किए गए थे। अब इसमें बदलाव करते हुए दोपहिया और चौपहिया गाड़ियों को अलग-अलग कैटगरी में बांटकर इनकी रेट तय की गई है। इससे पहले अपनी पुरानी गाड़ी के नंबर वापस लेने के लिए सिर्फ 200 रुपये देने होते थे।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक, अगर आप सबसे ज्यादा डिमांड वाले रजिस्ट्रेशन नंबर 0001 को नई कार के लिए लेना चाहते हैं तो आपको 25 हजार रुपये के बजाय 50 हजार रुपये खर्च करने होंगे।

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