Wrestlers Protest: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज FIR में एक और शख्स का नाम, जानिए कौन है वो...?
Wrestlers Protest: एक नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
Wrestlers Protest: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के आरोप पर दो एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है। लेकिन इस FIR में अकेले बृजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं है। इस एफआई आर में WFI के सचिव और बृजभूषण शरण सिंह के करीबी विनोद तोमर का भी नाम है।
इंडियन एक्सप्रेस के मताबिक दिल्ली पुलिस ने सूत्रों ने कहा भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी में उनके करीबी सहयोगी और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर का भी नाम है।
दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की थी। पहली प्राथमिकी में नाबालिग पहलवान के आरोपों के लिए पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी एफआईआर में अन्य 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण और मानसिक शोषण का आरोप है। इसी दूसरी एफआईआर में बृजभूषण शरण सिंह के साथ विनोद तोमर का नाम दर्ज है।
दिल्ली पुलिस मुख्यालय के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि नॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज दूसरी प्राथमिकी में बृजभूषण शरण सिंह के साथ विनोद तोमर का भी नाम दर्ज है।
बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354A (यौन संबंधी टिप्पणी करना) और 354D (पीछा करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में विनोद तोमर के नाम का भी उल्लेख किया था, इसलिए हमने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक विनोद तोमर ने कहा है कि उन्हें प्राथमिकी के बारे में जानकारी नहीं थी। विनोद तोमर ने कहा, ''मैं नई दिल्ली में अपने घर पर हूं। मुझे दिल्ली पुलिस से इस मुद्दे के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।''
दिल्ली पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि वे आने वाले दिनों में शिकायतकर्ताओं से और जानकारी मांगेंगे। एक अधिकारी ने कहा, "जांच अधिकारी सभी पीड़ितों को नोटिस भेजकर सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करने के लिए कह सकते हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"
एक अधिकारी ने कहा कि एफआईआर में पुलिस ने यौन उत्पीड़न के सभी मामलों का हवाला दिया है, जो कथित तौर पर 2012 में शुरू हुआ और 2022 तक जारी रहा है। एक अधिकारी ने कहा, "शिकायत करने वालों ने कहा है कि कम से कम चार बार नई दिल्ली अशोक रोड में स्थित बृजभूषण के सांसद बंगले में कथित तौर पर उत्पीड़न हुआ था।''
एक अधिकारी ने कहा कि इस बीच, दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ भी बातचीत की है। जरूरत पड़ने पर शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा देने का फैसला किया जाएगा।