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टिक-टॉक पर बैन के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची महिला

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नई दिल्ली। मुंबई की रहने वाली एक महिला ने वीडियो शेयरिंग ऐप टिक-टॉक पर बैन की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका दायर करने वाली महिला का नाम हीना दरवेश है, जो तीन बच्चों की मां हैं। इस जनहित याचिका में हीना ने कहा है कि टिक-टॉक से बच्चों, खासतौर से किशारों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर हो रहा है। ये आगे जाकर समाज के लिए खतरनाक साबित होगा। एक मां के तौर पर वो इसको लेकर चिंतित हैं। ऐसे में अदालत इस ऐप पर पाबंदी का आदेश दे।

अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई

अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई

हीना ने ये याचिका 11 नवंबर को दायर की है। आज (सोमवार) को उपलब्ध कराई गईं। याचिकाकर्ता महिला का कहना है कि टिकटॉक वीडियो से कई आपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं, यहां तक कि इससे कुछ जानें भी जा चुकी हैं। अगले हफ्ते उनकी याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद है।

ऐप पर बेरोक-टोक वीडियो अपलोड हो रहे

ऐप पर बेरोक-टोक वीडियो अपलोड हो रहे

हीना ने याचिका में कहा है, इस ऐप पर बेरोक-टोक किसी भी तरह के वीडियो अपलोड होते हैं। ये कई बार अश्लील को कई बार अपराध को बढ़ाने वाले होते हैं। याचिका में कहा गया है कि इस साल जुलाई में टिक-टॉक के जरिए दो धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने को लेकर दो एफआईआर भी दर्ज हुई थी, इससे साफ है इसका इस्तेमाल इस तरह बैर फैलाने के लिए हो रहा है। ऐसे में इस पर बैन लगा देना ही देश और समाज के हित में है।

 पहले भी लग चुका बैन

पहले भी लग चुका बैन

बता दें कि इस साल अप्रैल महीने में मद्रास हाईकोर्ट ने टिक-टॉक पर बैन लगा दिया था। पोर्न और अश्‍लील कंटेंट के आरोप में मद्रास हाईकोर्ट ने तीन अप्रैल को केंद्र को टिकटॉक एप पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया था और इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। बाद में अदालत ने हाईकोर्ट ने प्रतिबंध हटा लिया था।

टिकटॉक ऐप एक चीनी कंपनी ने तैयार किया है। 2017 में चीनी कंपनी बाइटडांस ने इसे लॉन्च किया था। इस पर छोटे लिप-सिंकिंग कॉमेडी और म्यूजिक वीडियो बनाए और अपलोड किए जाते हैं।

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English summary
Woman filed pil in Bombay High Court for ban on TikTok
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