पासपोर्ट का रंग क्यों बदलने वाला है?

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भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल में पासपोर्ट जारी करने के नियम में कई बदलाव किए जिसमें पासपोर्ट का रंग बदलना भी शामिल है.

अभी तक केवल एक ही तरह के पासपोर्ट दिए जाते थे जिनका रंग गाढ़ा नीला होता था लेकिन अब कुछ लोगों के पासपोर्ट की जैकेट नारंगी रंग की हो जाएगी.

किन्हें मिलेगा नारंगी पासपोर्ट?

पासपोर्ट का रंग ईसीआर (ECR) स्टेटस पर निर्भर करेगा. ईसीआर स्टेटस वाले पासपोर्ट का रंग नारंगी होगा, जबकि ईसीएनआर (ECNR) स्टेटस वाले लोगों को नीले रंग का ही पासपोर्ट दिया जाएगा.

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क्या है ईसीआर स्टेटस?

एमिग्रेशन एक्ट 1983 के कई लोगों को दूसरे देश में जाने के लिए एमिग्रेशन क्लीयरेंस लेनी पड़ती है.

इसका मतलब यह है अभी दो तरह के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं - ईसीआर यानि जिस पासपोर्ट में एमिग्रेशन चेक की ज़रूरत होती है और ईसीएनआर यानि कि वो पासपोर्ट जिसमें एमिग्रेशन चेक की ज़रूरत नहीं होती है.

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कानून के हिसाब से एमिग्रेशन का मतलब होता है कि आप भारत छोड़कर किसी एक चुनिंदा देश में रोज़गार के मकसद से जा रहे हैं.

इन देशों में अफ़ग़ानिस्तान, बहरीन, ब्रुनई, कुवैत, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, क़तर, सूडान, सऊदी अरब, सीरिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात.

जहां क़दम क़दम पर पासपोर्ट दिखाने की ज़रूरत पड़ती है

नियम के मुताबिक ऐसी 14 कैटेगरी हैं जिसके अंतर्गत आने वाले लोग ईसीएनआर पासपोर्ट के लिए योग्य होते हैं जैसे कि वो लोग जिनकी उम्र 18 साल के कम या 50 साल से अधिक हो.

वो लोग जिन्होंने 10वीं या उससे अधिक तक की पढ़ाई की है, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं.

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ईसीआर कैटेगरी लाने के पीछे सरकार का मकसद कम पढ़े लिखे, अकुशल और आर्थिक-समाजिक रूप से कमज़ोर लोगों की मदद करना हैं ताकि उन्हें दूसरे देशों में और वहां के कानून से परेशानी न हो.

कैसे अंकित होता है ईसीआर?

जनवरी 2007 के बाद जो भी पासपोर्ट जारी किए जाते हैं, उनमें आखिरी पन्ने पर ईसीआर लिखा जाता है. ईसीएनआर के तहत आने वाले पासपोर्ट पर अलग से कुछ भी अंकित नहीं किया जाता है.

नए नियम के तहत ईसीआर के पासपोर्ट का रंग बदल कर नारंगी कर दिया जाएगा. इससे इमिग्रेशन चेक की प्रक्रिया सरल हो जाएगी और दूसरे देशों में ऐसे लोगों को मदद मिल सकेगी.

हालांकि आलोचकों का कहना है कि नया पासपोर्ट भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है.

और क्या बदलाव लाए जाएंगे?

विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया है कि पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर अब माता-पिता या पति पत्नी का नाम और पता भी अंकित नहीं किया जाएगा.

लेकिन इससे एक समस्या यह हो सकती है कि आप अपने पासपोर्ट को पहचान पत्र की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

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