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कौन हैं Bhartruhari Mahtab? जिन्हें राष्ट्रपति ने नियुक्त किया लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, इनकी ड्यूटी भी जानिए

Protem Speaker of 18th Lok Sabha: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को संविधान के आर्टिकल 95(1) के तहत बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। नव-निर्वाचित लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है।

लोकसभा का नया स्पीकर चुने जाने तक प्रोटेम स्पीकर ही सदन के महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करता है। प्रोटेम का अर्थ ही होता है 'फिलहाल' के लिए या 'अस्थायी' तौर पर। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों के सदन की सदस्यता दिलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी निभाता है।

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कौन हैं भर्तृहरि महताब?
भर्तृहरि महताब सातवीं बार लोकसभा चुनाव जीतकर आए हैं। वह ओडिशा के कटक लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। 18वीं लोकसभा से पहले वह 1998 से लगातार 6 बार कटक सीट से ही बीजेडी के टिकट पर चुनाव जीतते रहे हैं।

महताब ने इस लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही बीजू जनता दल के कार्य करने के तरीकों से असंतोष जाहिर करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और 28 मार्च, 2024 को भाजपा में शामिल हो गए थे। इस बार उन्होंने कटक में भाजपा के टिकट पर बीजेडी के संतरूप मिश्रा को 57,077 वोटों के अंतर से हराया है।

8 सितंबर,1957 को जन्मे भर्तृहरि महताब 'उत्कल केसरी' के नाम से मशहूर ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. हरेकृष्ण महताब के बेटे हैं। भर्तृहरि महताब को 2017 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार और सांसद रत्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है।

प्रोटेम स्पीकर की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या हैं?

  • लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होने तक सदन में नव-निर्वाचित सांसदों की पहली बैठक का संचालन करना।
  • लोकसभा के नव-निर्वाचित सांसदों को सदन की सदस्यता का शपथग्रहण करवाना प्रोटेम स्पीकर का प्राथमिक कर्तव्य है।
  • लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना।
  • सत्र की शुरुआत में सदन की व्यवस्था बनाए रखना और सदन का कार्यवाही का सुचारू रूप से संचालन करना।
  • प्रोटेम स्पीकर सरकार को सदन में बहुमत का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का संचालन करता है।

क्या संविधान में है प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था?
संविधान में प्रोटेम स्पीकर का जिक्र नहीं है। हालांकि, संसदीय कार्य मंत्रालय के हैंडबुक में 'प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथग्रहण' के बारे में जानकारी है। इसके मुताबिक नई लोकसभा से पहले जब स्पीकर का पद खाली हो जाता है, 'स्पीकर के कर्तव्यों का पालन सदन के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर के रूप में इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा।'

क्या है संविधान का आर्टिकल 99?
संविधान के आर्टिकल 99 के तहत, 'सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसकी ओर से इस कार्य के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।'

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