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क्या है One Force, One District पॉलिसी, जिसे मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए लागू कर सकती है सरकार?

One Force, One District Policy Details In hindi: मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा के माहौल हैं। मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राज्य सरकार 'वन फोर्स, वन डिस्ट्रिक्ट' लागू कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार हिंसा पर काबू पाने के लिए जल्द से जल्द मणिपुर में 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन फोर्स' की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर सकती है।

'वन डिस्ट्रिक्ट, वन फोर्स' पॉलिसी का मतलब है कि, एक जिले में एक पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखा जाएगा। यानी जिस जिले में माहौल को कंट्रोल करना है, वहां की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही फोर्स को दी जाएगी। जिले में जो कुछ भी होगा, उसके लिए सिर्फ एक ही फोर्स की जवाबदेही होगी।

One Force, One District Policy Details In hindi

क्या होगा 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन फोर्स' पॉलिसी से फायदा?

हिंदुस्तान टाइम्स ने एक सुरक्षा अधिकारी के हवाले से कहा है कि इस कदम से जवाबदेही सुनिश्चित होगी और फोर्स के बीच संघर्ष की संभावना कम होगी। अधिकारी ने कहा कि, "किसी विशेष जिले की देखभाल के लिए एक बल होने से समन्वय और जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी। फोर्स उस विशेष जिले में होने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार होगा। चूंकि सीआरपीएफ के पास अधिक कर्मी हैं, इसलिए संभावना है कि उन्हें एक से अधिक स्थानों पर तैनात किया जा सकता है।''

बता दें कि अब तक मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी मदद कर रही है। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रहा ही है कि इसकी जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दी जाएगी।

मणिपुर में फिलहाल 200 कंपनियां तैनात हैं!

बता दें कि देश के सभी पांच अर्धसैनिक बल, यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ, असम राइफल्स, सेना के साथ क्षेत्र में शांति बहाल करने और सामान्य स्थिति लाने के लिए राज्य पुलिस के साथ काम कर रहे हैं।

फिलहाल मणिपुर में अलग-अलग अर्धसैनिक बलों की 200 से अधिक कंपनियां तैनात हैं। अधिकारी ने आगे कहा कि अर्धसैनिक बल राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे।

मणिपुर में दो युवकों के अपहरण और हत्या को लेकर इस सप्ताह इंफाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। इंफाल घाटी के अंदर आने वाले 19 पुलिस स्टेशनों और असम के साथ सीमा साझा करने वाले क्षेत्र को छोड़कर, मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम या एएफएसपीए को बुधवार को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया।

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