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Explained: आखिर क्या है NEET UG Result 2024 विवाद? जानिए छात्र क्यों कर रहे हैं विरोध?

NEET UG Result 2024 controversy: देश में NEET में ग्रेस मार्किंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच ग्रेस मार्क वाले छात्रों के लिए नीट एग्जाम दोबारा आयोजित किया जाएगा। 1563 छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा एग्जाम होगा। जिसकी मतलब है कि 1563 ग्रेस मार्क वाले छात्रों को ही दोबारा एग्जाम देना होगा। ऐसे में जानिए आखिर क्या है पूरा विवाद?

केंद्र ने गुरुवार को 23 जून को 1563 छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव दिया, जिन्हें नीट यूजी एग्जाम में ग्रेस अंक दिए गए थे। यह तब हुआ है जब नतीजों ने हंगामा मचा दिया था, जिसमें उम्मीदवारों और अभिभावकों ने जांच और फिर से परीक्षा की मांग की थी।

NEET UG controversy

NEET-UG, जिसे ऑल-इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट (AIPMT) से नाम से जाना जाता था, देश भर के सभी मेडिकल संस्थानों में मेडिकल में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए हर साल आयोजित होने वाली एकमात्र प्रवेश परीक्षा है।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू सहित 13 भाषाओं में परीक्षा आयोजित करने का प्रभारी है, यह भूमिका पहले केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के पास थी।

जानिए क्या है नीट-यूजी परिणामों से जुड़ा विवाद

इस साल 5 मई को 14 अंतरराष्ट्रीय स्थानों सहित 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर 24 लाख से अधिक छात्र नीट परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। परिणाम 4 जून को घोषित किया गया, जिसने तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया और उम्मीदवारों ने कई मुद्दे उठाए, जैसे कि 1500 से अधिक छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने, असामान्य रूप से बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा पूर्ण अंक प्राप्त करने और प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप है।

परिणामों से पता चला कि 67 छात्रों ने कुल 720 अंक प्राप्त किए, जो पिछले वर्षों के परिणामों की तुलना में बहुत ज्यादा है। 2023 में केवल दो छात्रों ने पूरे अंक प्राप्त किए, जबकि 2022 में तीन, 2021 में दो और 2020 में एक छात्र ने पूरे अंक प्राप्त किए। आरोप है कि टॉपर्स में से छह हरियाणा के एक ही केंद्र पर परीक्षा में शामिल हुए थे।

नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह 1,563 छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करेगा, जिन्हें नीट-यूजी 2024 में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। दोबारा परीक्षा 23 जून को होनी है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकने का फैसला किया है। अगर 1563 उम्मीदवारों में से कोई भी दोबारा परीक्षा से बाहर निकलता है, तो बिना ग्रेस मार्क्स के उनके पिछले अंकों का इस्तेमाल परिणामों के लिए किया जाएगा।

दोबारा परीक्षा के नतीजे 30 जून को घोषित किए जाएंगे और केंद्र ने घोषणा की है कि एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी।

याचिकाकर्ताओं ने क्या पूछा?

नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने और ग्रेस मार्क्स देने में कथित विसंगतियों के कारण दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग करते हुए तीन याचिकाएं दायर की गई थीं। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ताओं में से एक फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने तर्क दिया कि ग्रेस अंक देने का एनटीए का निर्णय "मनमाना" था। बताया जाता है कि उन्होंने लगभग 20,000 छात्रों से फीडबैक इकट्ठा किए थे, जो दर्शाता है कि कम से कम 1500 छात्रों को लगभग 70-80 अंक मनमाने ढंग से ग्रेस अंक के रूप में दिए गए थे।

दूसरी याचिका स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन (SIO) के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन द्वारा दायर की गई थी, जिसमें NEET की दोबारा परीक्षा का अनुरोध किया गया था। उन्होंने भी आरोप लगाया कि ग्रेस अंक देना मनमाना था, उन्होंने कहा कि 720 में से 718 और 719 अंक (कई छात्रों द्वारा प्राप्त) "सांख्यिकीय रूप से असंभव" थे।

तीसरी याचिका NEET उम्मीदवार जरीपिति कार्तिक ने दायर की थी, जिसमें परीक्षा के दौरान कथित रूप से खोए समय के मुआवजे के रूप में ग्रेस अंक दिए जाने को चुनौती दी गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि ग्रेस अंक देने का "सामान्यीकरण सूत्र" सबसे अनुचित था।

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