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'हम सेना को ऐसे निर्देश नहीं दे सकते', मणिपुर आदिवासी मंच की याचिका खारिज करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court Manipur Tribal Forum: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मणिपुर आदिवासी मंच की याचिका खारिज कर दी। आदिवासी मंच ने याचिका दायर कर भारतीय सेना द्वारा कुकी जनजाति की सुरक्षा की मांग की थी। उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को इस तरह का निर्देश देना उचित नहीं होगा। हम इस तरह के निर्देश नहीं दे सकते। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी मंच की याचिका खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मणिपुर आदिवासी मंच की याचिका

शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके लिए वह केंद्र और मणिपुर राज्य पर दबाव डालेगा। जिससे मणिपुर के नागरिकों के जीवन की सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सभी पक्षों से संतुलन की भावना बनाए रखने और किसी भी नफरत भरे भाषण में भाग नहीं लेने का अनुरोध किया।

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