पत्रकार विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर 6 जुलाई तक रोक, जांच बंद करने की मांग को SC ने किया खारिज

नई दिल्ली: पत्रकार विनोद दुआ के मामले में रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने दुआ की मांग खारिज करते हुए जांच रोकने से इनकार कर दिया। साथ ही 6 जुलाई को अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विनोद दुआ को जांच में सहयोग करने को कहा है। वहीं दुआ के खिलाफ हुई एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसके लिए सरकार को दो हफ्ते का समय दिया गया है।

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    इससे पहले मानहानि के मामले में दिल्ली की सेशंस कोर्ट ने विनोद दुआ को अग्रिम जमानत दे दी थी। साथ ही पुलिस को अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद उन्होंने देशद्रोह के मामले में जांच रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर रविवार को विशेष सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। साथ ही विनोद दुआ को जांच में सहयोग करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी, तब तक दुआ की गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी। मामले में दो हफ्ते के अंदर हिमाचल और केंद्र सरकार को जवाब देना है।

    क्या है पूरा मामला?
    हिमाचल में एक बीजेपी नेता ने विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया था। बीजेपी नेता के मुताबिक दुआ ने दिल्ली दंगों को लेकर यू-ट्यूब पर एक शो किया था। जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। जिसके बाद उनके खिलाफ धारा 124 ए (देशद्रोह), 268 (सार्वजनिक गड़बड़ी), 501 (ऐसी सामग्री प्रकाशित करना, जिससे मानहानि हो) और 505 (सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने वाला बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में शिमला पुलिस ने दुआ को नोटिस भेजकर उन्हें पेश होने को कहा था।

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