अब उत्तराखंड सरकार ने भी घटाए ट्रैफिक फाइन, 50 फीसदी तक दी छूट

देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा एक सितंबर से लागू किए गये नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर पूरे देश के अलग-अलग राज्यों से विरोध शुरू हो गया। गुजरात के बाद अब इस एक्ट में उत्तराखंड सरकार ने आंशिक संशोधन किया है। राज्य सरकार ने केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों की जुर्माना राशि में करीब 50 फीसदी तक की कटौती की है। उधर, कर्नाटक के सीएम कार्यालय ने भी कहा है कि वह भी गुजरात की राह पर चलने की योजना बना रहे हैं। वहीं, महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने केंद्र ने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है।

Uttarakhand reduces traffic fines Up to 50 percent

उत्तराखंड सरकार ने नए नियमों में बदलाव करते हुए बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर छूट देते हुए इस राशि को 2500 कर दिया है। केंद्र सरकार ने बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये पड़ने वाले फाइन को बढ़ाकर 5,000 कर दिया था। इसके अलावा लाइसेंस निरस्त करने के बाद भी वाहन चलाते हुए पाए जाने पर प्रदेश में 10,000 की जगह 5,000 रुपये का ही चालान काटा जाएगा। वहीं, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर पहली बार 1000 रुपये और दूसरी बार 5,000 रुपये का चालान किया जाएगा।

ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण संबंधी मानकों का उल्लंघन करने पर केंद्र ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे राज्य सरकार ने प्रथम अपराध के लिए 2,500 रुपये और उसके बाद के लिए 5,000 रुपये कर दिया है। भारी वाहनों में क्षमता से अधिक ले जाने पर केंद्र ने 20,000 रुपये का जुर्माना रखा था, जिसे राज्य ने हल्के वाहन के लिए 2,000 रुपये, मध्यम एवं भारी मोटर वाहनों के लिए 5,000 रुपये कर दिया है।

गाड़ी में बच्चों को सीट बेल्ट न लगाने पर केंद्र ने 1,000 रुपये का जुर्माना रखा है, जिसे राज्य ने 200 रुपये कर दिया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी या ऐंबुलेंस को रास्ता न देने पर केंद्र ने 10,000 रुपये का जुर्माना रखा है, जिसे उत्तराखंड ने घटाकर 5,000 रुपये कर दिया है।

बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर केंद्र ने प्रथम अपराध के लिए 2,000 और उसके बाद के लिए 4,000 जुर्माना लगेगा। वहीं दो पहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए पहले अपराध पर 1,000 और बाद में 2,000 जुर्माना रखा गया है। इसी प्रकार से चार पहिया वाहनों के लिए 2,000 और 4,000 रुपये कर दिया है।

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