BJP सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उत्तराखंड राज्यपाल, पद से हटने पर इनकार
नई दिल्ली। बीते दिनों से 'राज्यपाल' मसले पर मची हलचल अब सुप्रीम कार्ट के दरवाज़े खटखटाने लगी है। पद नहीं छोड़ने पर अड़े उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

राज्यपाल कुरैशी ने खुद को पद से हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर आज सुनवाई होगी। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद यूपीए के कार्यकाल के दौरान नियुक्त किए गए कई राज्यपालों को हटने संबंधी संदेश दिया था।
पढ़ें- बिहार में हलचल
पूरी हलचल में कई राज्यपालों ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन तब अजीज अड़ गए थे और पद नहीं छोड़ने की बात कही थी। अजीज की याचिका पर चीफ जस्टिस आर एम लोढ़ा की बेंच सुनवाई करेगी।
तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध भी कर दिया गया है। अपनी अर्जी में अजीज ने गृह सचिव के उस फोन कॉल को 'पद की अवहेलना वाला' और 'दुस्साहसी कदम' करार दिया है जिसमें कथित तौर पर उनसे पद छोड़ने को की बात कही गई है।
उन्होंने अपने तर्क में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 156(1) के मुताबिक, अगर कोई राज्यपाल राष्ट्रपति के भरोसे को कायम रखता है तो वह पांच साल तक बिना किसी दखलंदाजी के पद पर बने रह सकता है। कुरैशी ने साफ कहा है कि यदि कोई उनसे उनका पद ले सकता है तो वह हैं 'महामहिल राष्ट्रपति'।












Click it and Unblock the Notifications