UPS का नोटिफिकेशन जारी,जानें किसे कौन सा फॉर्म भरना होगा समझिए स्टेप बॉय स्टेप प्रोसेस
UPS notification: पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कल एक अधिसूचना में UPS या एकीकृत पेंशन योजना के संचालन के लिए व्यापक नियम पेश किए। 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी यह योजना उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में पेश की जाएगी जो वर्तमान में NPS के अंतर्गत आते हैं। यहाँ UPS के बारे में एक विस्तृत जानकारी दिया गया है।
श्रेणी 1 और 3 के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए, UPS में नामांकन का निर्णय 1 अप्रैल 2025 से तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए। विशेष रूप से, UPS को चुनने का निर्णय लेने के बाद यह अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।

USP किसे मिलेगा लाभ?
जनवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी जिसने इस अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना विकल्प का उपयोग किया है, वह बाद में किसी भी अन्य नीति रियायत, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद के सेवानिवृत्त लोगों के साथ किसी भी समानता आदि का हकदार नहीं होगा और न ही दावा कर सकता है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद भी शामिल है।
पेक्षित फॉर्म जमा करने और संबंधित पीएओ (वेतन और लेखा अधिकारी) से उचित प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद, यूपीएस ग्राहक की पहचान उसके पूर्ववर्ती पीआरएएन द्वारा की जाएगी, जिसे यूपीएस से टैग किया गया है। अपने यूपीएस खाते के अलावा ये ग्राहक स्वेच्छा से 'ऑल सिटिजन' मॉडल के तहत एनपीएस (टियर I और टियर II) के तहत एक अतिरिक्त खाता रख सकते हैं।
UPS के तहत मासिक योगदान कितना होगा?
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अधिसूचना के अनुसार, यूपीएस ग्राहक का मासिक योगदान मूल वेतन और उस पर महंगाई भत्ते का दस प्रतिशत होगा जिसे यूपीएस ग्राहक के व्यक्तिगत पीआरएएन में जमा किया जाएगा।
- इसका मिलान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, जो यूपीएस ग्राहक के व्यक्तिगत PRAN में समान राशि जमा करेगी।
- इसके अलावा, केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी। यह यूपीएस विकल्प के तहत सुनिश्चित भुगतान का समर्थन करने के लिए है।
- यूपीएस के तहत न्यूनतम गारंटीकृत भुगतान 10,000 रुपये प्रति माह होगा, जो यूपीएस ग्राहक द्वारा न्यूनतम दस वर्ष की अर्हक सेवाओं के पूरा होने के अधीन होगा।
- सरकारी प्रतिभूतियों में फंड का सौ प्रतिशत निवेश करें
- (ii) निम्नलिखित जीवन चक्र आधारित योजनाओं में से किसी एक में निवेश करें:
- (ए) कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड जिसमें अधिकतम इक्विटी एक्सपोजर पच्चीस प्रतिशत तक सीमित है।
- (बी) मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड जिसमें अधिकतम इक्विटी एक्सपोजर पचास प्रतिशत तक सीमित है।
- यूपीएस या एनपीएस के तहत नामांकन की तारीख से तीन साल की लॉक-इन अवधि पूरी होने के बाद आप अपने योगदान का 25% तक निकाल सकते हैं, जो भी पहले हो।
- ये निकासी अधिकतम 3 बार ही की जा सकती है। सामान्य परिस्थितियों में, आप अपने नाम पर या अपने कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के साथ आवासीय घर या फ्लैट खरीदने के लिए निकासी कर सकते हैं।
- हालांकि, यदि ग्राहक के पास पहले से ही पैतृक संपत्ति के अलावा, व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त नाम से, आवासीय घर या फ्लैट है, तो इन विनियमों के तहत कोई निकासी की अनुमति नहीं होगी।
UPS notification: कैसे करें निवेश?
यूपीएस ग्राहक के पास पेंशन फंड(ओं) के डिफॉल्ट पैटर्न और डिफॉल्ट निवेश का विकल्प होगा। ग्राहक पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत किसी भी पेंशन फंड से भी चुन सकते हैं। यदि वे सक्रिय रूप से यह विकल्प नहीं चुनते हैं, तो उन्हें डिफ़ॉल्ट पैटर्न चुना हुआ माना जाएगा। ग्राहकों के पास एक वित्तीय वर्ष में एक बार पेंशन फंड का विकल्प और एक वित्तीय वर्ष में दो बार निवेश विकल्प बदलने का विकल्प होगा।
यूपीएस सब्सक्राइबर को निम्नलिखित निवेश विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा
UPS notification: क्या सेवानिवृत्ति के समय भी अंतिम भुगतान कम किया जा सकता है?
हां..यूपीएस ग्राहक द्वारा सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56(जे) के तहत सेवानिवृत्ति से पहले या उस समय किसी भी समय (जिसे केंद्रीय वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत दंड के रूप में नहीं माना जाता है) के अनुसार पुनःपूर्ति की जा सकती है।
यदि यूपीएस ग्राहक द्वारा ऐसी कमी की पूर्ति नहीं की जाती है, तो सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति के समय उनका भुगतान आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा।
यूपीएस ग्राहक या उनके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी, जैसा भी मामला हो, के पास सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक या नियमित सेवानिवृत्ति की तिथि तक यूपीएस से जुड़े PRAN में उपलब्ध व्यक्तिगत कॉर्पस या बेंचमार्क कॉर्पस के 60% से अधिक राशि निकालने का विकल्प होगा।
यूपीएस से निकासी की अनुमति कब नहीं होगी?
यूपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान की गणना कैसे की जाती है?
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी FAQ के अनुसार, "पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन के 50% की दर से होगी। न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद पूर्ण सुनिश्चित भुगतान देय होगा। कम अर्हक सेवा अवधि के मामले में, आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा।
यदि सेवानिवृत्ति 10 वर्ष या उससे अधिक अर्हक सेवा के बाद होती है तो न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह का गारंटीकृत भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
यूपीएस के तहत परिवार को क्या मिलेगा?
सेवानिवृत्ति के बाद भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में, भुगतान धारक को उसकी मृत्यु से ठीक पहले स्वीकार्य भुगतान के 60% की दर से परिवार का भुगतान, कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी (सेवानिवृत्ति की तिथि पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या एफआर 56 (जे) के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी, जैसा भी लागू हो) को सुनिश्चित किया जाएगा।












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