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उन्नाव केस: सुप्रीम कोर्ट ने एक्सीडेंट मामले का ट्रांसफर 15 दिनों के लिए रोका

नई दल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े सभी 5 मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिए था। इस बीच उन्नाव रेप पीड़िता के एक्सीडेंट के मामले में सीबीआई ने कोर्ट से अपील की थी कि जांच पूरी होने तक इस केस को दिल्ली ट्रांसफर ना किया जाए। सीबीआई की इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार के अपने आदेश में संशोधन किया है।

Unnao rape case: SC modifies its order, defers for 15 days the transfer of accident case

सुप्रीम कोर्ट ने कार हादसे के केस का दिल्ली ट्रांसफर 15 दिनों तक रोक दिया है। उन्नाव रेप पीड़िता के कार एक्सीडेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 7 दिनों में जांच खत्म करने का आदेश दिया था। हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि बहुत जरूरत पड़ने पर एक हफ्ते का अतिरिक्त दिया जा सकता है।

इसके पहले, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से तत्काल दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया, साथ ही कोर्ट ने पीड़िता के चाचा के वकील को भी सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। बता दें कि पीड़िता रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मिलने जा रही थी, उसी दौरान ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी जिसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई।

गुरुवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े सभी 5 केस को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कार दुर्घटना की जांच के लिए सीबीआई को 7 दिनों का वक्त दिया था और कहा था कि बहुत जरूरत पड़ने पर एजेंसी एक हफ्ते का अतिरिक्त समय ले सकती है। कोर्ट ने कहा था कि इस केस का ट्रायल 45 दिन में पूरा किया जाए। कोर्ट ने साथ ही यूपी सरकार को आदेश दिया था कि पीड़िता को अंतरिम मुआवजे के रूप में 25 लाख रु दिए जाएं।

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