अनलॉक-5 की गाइडलाइन को एक महीने के लिए बढ़ाया गया, कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक रहेगी सख्ती
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइंस को ही एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र ने जो दिशा निर्देश अक्टूबर के लिए जारी किए गए थे, वही अब 30 नवंबर तक मान्य होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया है कि 30 सितंबर को अनलॉक-5 की जो गाइडलाइंस अक्टूबर महीने के लिए जारी हुई थी, उनका ही पालन नवंबर में भी किया जाएगा।

गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 30 नवंबर, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही किसी शख्स या फिर सामान को प्रदेश के अंदर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाने पर कोई रोक नहीं होगी। इसके लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी।
30 सितंबर को केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी की थीं। इसमें सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी गई थी। साथ ही गृह मंत्रालय ने 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा घोलने की अनुमति भी दी थी। उन्हीं नियमों के मुताबिक नवंबर में भी ये सब जगह खुलती रहेंगी।
कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से लॉकडाउन का ऐलान किया था। जिसके बाद इसे बढ़ाया जाता रहा। मार्च, अप्रैल और मई में देश में लॉकडाउन रहा। इसके बाद जून से अनलॉक शुरू हुआ। जून से लगातार हर महीने अनलॉक की गाइडलाइन गृह मंत्रालय जारी कर रहा है। सितंबर में अक्टूबर के महीने के लिए यानी अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी की गई थी। जिसे अब नवंबर में भी मान्य माना जाएगा।












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