त्रिपुरा: कोरोना अस्पतालों की स्थिति पर हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस, मांगा जवाब

नई दिल्ली। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कोरोना अस्पतालों की बदहाली से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट पर स्वत संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अगरतला के अस्पताल में कोरोना मरीजों को खराब सुविधाओं और परेशानी का सामना करने को लेकर खबरों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। शुक्रवार को अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस भेजते हुए 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

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त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस सुभाशीष तलपात्रा की बेंच ने अगरतला के गोविंद बल्लभपंत अस्पताल (जीबीपी) में बदहाली को लेकर लोकल मीडिया में आई खबरों पर ये नोटिस दिया है। जीबीपी अस्पताल अगरतला का कोरोना समर्पित अस्पताल है। कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय भाषा में छप रहे अखबारों में जो खबरें और तस्वीरें इस अस्पताल को लेकर आई हैं, वो सुखद नहीं हैं। मरीजों को जिस तरह के बर्ताव और स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। साथ ही बड़ी संख्या में स्वास्थकर्मी भी कोरोना संक्रमि हुए हैं।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कहा है कि एक हल्फनामा देकर बताएं कि कितने कोविड सेंटर है, इनमें जरूरी सुविधाओं की क्या स्थिति है। साथ ही ये भी बताएं कि कितने स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्र्मित हैं। सरकार ये भी बताए कि कितना फंड कोरोना सेंटरों के लिए अलॉट हुआ है कितना खर्च हुआ है और कितना बाकी है।

त्रिपुरा में अब तक 18 हजार से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। जिसमें 7300 एक्टिव मरीज हैं। वहीं देश की बात की जाए तो कोरोना मरीजों की संख्या साढ़े 46 लाख हो गई है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल से अब तक 97,570 नए मामले सामने आए और 1,201 कोविड मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्‍या अब 77,472 हो गई है। वहीं संक्रमण के मामले बढ़कर 46,59,985 हो गए हैं, जिनमें से 9,58,316 लोगों का उपचार चल रहा है और 36,24,197 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं।

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