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अवैध हो गया तीन तलाक, अब कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं- शहनवाज हुसैन

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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए एक बार में तीन तलाक देने को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरु हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत योग्य बताया। उन्होंने कहा कि आज मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के दर्द को कांग्रेस नहीं समझी। हमारी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के दर्द को समझा और उनकी बातों को कोर्ट के समक्ष रखा।

अवैध हो गया तीन तलाक, अब कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं- शहनवाज हुसैन

उन्होंने कहा कि अब कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल तलाक अवैध घोषित हो गया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारी सरकार और सभी ने एक साथ मिलकर कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित कर दिया है।

क्‍या कहना है कानून मंत्री का

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'सरकार इस मसले पर संगठित तरीके से विचार करेगी। प्रथमदृष्ट्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ने पर यह पता चलता है कि शीर्ष अदालत ने एक साथ तीन तलाक की प्रैक्टिस को असंवैधानिक और अवैध करार दिया है।' यह पूछे जाने पर कि एक साथ तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस प्रकार से लागू होगा और क्या इस फैसले को लागू कराने के लिए किसी नई व्यवस्था की जरूरत है, मंत्री ने कहा कि यदि कोई पति एक साथ तीन तलाक देता है तो इससे शादी खत्म नहीं मानी जाएगी।

रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को एक साथ तीन तलाक देता है तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। शादी के प्रति उसकी जिम्मेदारियां बनी रहेंगी। इसके अलावा पत्नी भी उसकी पुलिस में शिकायत करने और घरेलू हिंसा के तहत शिकायत दर्ज करने को स्वतंत्र होगी।'

Comments
English summary
With the Supreme Court holding triple talaq invalid and ordering legislation through Parliament on it, the BJP on Tuesday said the practice has already been declared illegal so there is no need for the government to make a law for it.
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