अगले हफ्ते संसद में पेश होगा ट्रिपल तलाक बिल, हो सकती है 3 साल सजा

नई दिल्ली। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार से जुड़े ट्रिपल तलाक से जुड़ा बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया और सरकार को इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने का आदेश दिया। जिसके बाद तीन तलाक को आपराधिक बनाने के लिए सरकार अगले हफ्ते संसद में मुस्लिम विमिन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरेज) बिल 2017 पेश करेगा।

 Triple Talaq Bill to be tabled in parliament next week: Ananth Kumar

इस बिल में तीन तलाक के खिलाफ जो मसौदा लगाया गया है उसके मुताबिक सरकार मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक देना न केवल आपराधिक मामला माना जाएगा बल्कि ऐसा करने पर तीन साल की सजा भी हो सकती है। सरकार तीन तलाक को गौर कानूनी बनाकर उसके खिलाफ कानून बनाने जा रही है।

आपको बता दें कि 22 अगस्त 2017 को देश की सर्वोच्च अदालत ने तीन तलाक के खिलाफ फैसला सुनाकर मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत दी और सालों से चली रही इस प्रथा को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने को कहा, जिसके बाद सरकार ने एक कमिटी बनाई। इस कमिटी में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। कमिटी ने तीन तलाक के खिलाफ मसौदा तैयार किया और बोलकर, लिखकर या किसी संदेश के जरिए तलाक देने वाले पतियों के खिलाफ 3 साल जेल की सजा का प्रावधान दिया है। वहीं पीड़ित महिला को उचित मुआवजा और बच्चों की कस्टडी मांगने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव दिया है।

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