Tractor Subsidy Scheme: किसान भाइयों के लिए खुशखबरी! नया ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार दे रही इतने लाख की सब्सिडी
Tractor Subsidy Scheme: नए साल पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। खेती को आधुनिक बनाने और किसानों का बोझ कम करने के लिए 'ट्रैक्टर सब्सिडी योजना' के तहत भारी वित्तीय सहायता दी जा रही है। अगर आप भी खेती के लिए नया ट्रैक्टर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है।
उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों राज्यों में पात्र किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि के यंत्रीकरण (Mechanisation) को बढ़ावा देना है ताकि किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकें।

15 जनवरी तक है आखिरी मौका
इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2026 तय की गई है। इस तारीख के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज तैयार कर लें।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ? (पात्रता)
- आवेदक का उत्तर प्रदेश या हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के लिए है।
- किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए (हरियाणा में जमीन परिवार के किसी भी सदस्य के नाम हो सकती है, जो फैमिली आईडी से जुड़ा हो)।
उत्तर प्रदेश के किसान कैसे करें आवेदन?
यूपी के किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है:
- 1. आधिकारिक DBT पोर्टल (agriculture.up.gov.in) पर जाएं।
- 2. आधार और मोबाइल नंबर के जरिए वेरिफिकेशन करें।
- 3. सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज लेखपाल की रिपोर्ट है, जिसे विभाग द्वारा दिए गए फॉर्मेट में बनवाकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- 4. ध्यान रहे, कोई भी ऑफलाइन या हाथ से भरा फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
हरियाणा के किसानों के लिए 2 स्टेप्स की प्रक्रिया
हरियाणा के किसानों को सब्सिडी पाने के लिए इन दो स्टेज को पूरा करना होगा:
- स्टेप 1: सबसे पहले 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' (MFMB) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। इसके लिए फैमिली आईडी (PPP) अनिवार्य है।
- स्टेप 2: इसके बाद कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर 'ट्रैक्टर सब्सिडी योजना SB-89' को चुनें और अपनी जानकारी भरकर दस्तावेज अपलोड करें।
जरूरी शर्तें और महत्वपूर्ण दस्तावेज
- दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, SC सर्टिफिकेट, भूमि विवरण और फैमिली आईडी।
- चयन प्रक्रिया: लाभार्थियों का चयन जिला अधिकारियों द्वारा लॉटरी (Draw of Lots) के जरिए किया जाएगा।
- बिक्री पर रोक: ट्रैक्टर खरीदने के बाद अगले 5 साल तक किसान उसे बेच नहीं सकते।
- सब्सिडी: ट्रैक्टर 45 HP या उससे अधिक क्षमता का होना चाहिए। सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते (DBT) में भेजी जाएगी।
कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे आवेदन के लिए उसी मोबाइल नंबर का उपयोग करें जो आधार से लिंक है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया OTP आधारित होगी। किसी भी प्रकार के भ्रम या तकनीकी समस्या होने पर तुरंत अपने नजदीकी विकास खंड कार्यालय (Block Office) से संपर्क करें।












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