Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

Toll Plaza के पास रहने वालों की बल्ले-बल्ले! इतने किलोमीटर तक नहीं देना होगा टोल टैक्स

Toll Plaza Rule For Local Resident: भारत में सड़क परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए स्टेट और नेशनल हाईवे पर टोल वसूली की व्यवस्था लागू है। देशभर में फैले हजारों टोल प्लाज़ा से हर वर्ष बड़ी मात्रा में राजस्व एकत्र किया जाता है, जिसका उपयोग सड़कों के निर्माण, रखरखाव और विस्तार में किया जाता है।

हालांकि, सरकार ने आम नागरिकों पर अनावश्यक बोझ न पड़े, इसके लिए कुछ विशेष श्रेणियों को टोल टैक्स से छूट भी प्रदान की है। स्थानीय निवासियों, आपातकालीन सेवाओं और कुछ खास वाहनों को यह राहत दी जाती है, ताकि उनकी दैनिक आवाजाही और सेवाएं बाधित न हों।

Toll Plaza Rule For Local Resident

Toll Exemption: स्थानीय निवासियों के लिए 20 किलोमीटर का नियम

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) का नियम है कि यदि आपका निवास स्थान किसी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के अंदर है, तो आपको टोल टैक्स से छूट मिलेगी। यह सुविधा लेने के लिए, नागरिक को अपने निवास का आधिकारिक प्रमाण पत्र (रेजिडेंशियल प्रूफ) दिखाना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त, 24 सितंबर 2024 से लागू 'जितनी दूरी उतना टोल' पॉलिसी के तहत, जीएनएसएस सिस्टम से ट्रैक होने वाले वाहनों को भी 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए टोल नहीं देना होता। यह छूट मुख्य रूप से टोल प्लाजा के आस-पास रहने वाले लोगों के लिए है।

ये भी पढ़ें: No Toll Tax on Two-Wheelers: दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने की खबर भ्रामक, सरकार ने किया खंडन

आवश्यक सेवाओं और सेना के वाहनों को छूट

स्थानीय निवासियों के अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों के आधिकारिक वाहनों को भी टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिलती है। इसमें पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस, और फायर ब्रिगेड जैसे आवश्यक सेवा वाहन शामिल हैं। इसके साथ ही, देश की सुरक्षा में तैनात भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के वाहनों को भी टोल नहीं देना होता है। प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ (NDRF) की गाड़ियों को भी टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है।

ये भी पढे़ं: Toll Rates: राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर हुआ महंगा, टोल दरों में 4-5% की बढ़ोतरी, किस NH पर कितना लगेगा Toll?

Two Wheeler Toll Free: बाइक और पैदल चलने वालों के लिए क्या है नियम

टोल टैक्स के नियमों के तहत, दो पहिया वाहन (बाइक चलाने वालों) से टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। यह नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन हल्के होते हैं और सड़कों पर उनका प्रभाव (Wear and Tear) कम पड़ता है। इसलिए दो पहिया वाहनों को फास्टैग की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसी प्रकार, पैदल चलने वाले लोगों को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि हल्के वाहनों और पैदल यात्रियों पर कोई अनावश्यक वित्तीय बोझ न पड़े।

ये भी पढ़ें: New Toll System: FASTag की जगह 1 मई से GNSS से कटेगा टोल, जानें कैसे बदलेगा आपका हाईवे सफर?

'जितनी दूरी उतना टोल' और जीएनएसएस ट्रैकिंग

टोल संग्रह को और अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए, भारत सरकार ने 'जितनी दूरी उतना टोल' की नीति शुरू की है। 24 सितंबर 2024 को लागू हुए नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 में इस बदलाव के तहत, जिन वाहनों को जीएनएसएस (GNSS) सिस्टम से ट्रैक किया जा सकता है, उन्हें केवल तय की गई दूरी के हिसाब से ही टोल देना होता है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई इस व्यवस्था के तहत, ऐसे वाहनों को भी 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर टोल से छूट दी जाती है, जिससे टोल प्लाजा के आस-पास रहने वालों को अतिरिक्त लाभ मिलता है।

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+