TMC विधायक की हत्या का मामला, बीजेपी नेता मुकुल रॉय को मिली अग्रिम जमानत
कोलकाता। टीएमसी विधायक सत्यजीत बिस्वास की हत्या के मामले में बीजेपी नेता मुकुल रॉय को कोलकाता हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। मुकुल रॉय को कोलकाता हाईकोर्ट से गिरफ्तारी को लेकर 26 फरवरी तक राहत मिल गई है। इसके पहले, टीएमसी विधायक सत्यजीत बिस्वास की हत्या के मामले में नामजद बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक द्वेष के कारण उनका नाम इस केस में घसीटा जा रहा है।

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की कृष्णगंज विधानसभा सीट से विधायक सत्यजीत विस्वास की बीते सप्ताह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विश्वास को तब गोली मारी गई थी जब वो हंसखाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत फूलबारी में सरस्वती पूजा कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर की थी जिसमें मुकुल रॉय का भी नाम है।
मुकुल रॉय ने इस केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के डिविजन बेंच में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसपर आज सुनवाई हुई। रॉय ने कहा था कि उनके खिलाफ ये मामला राजनीतिक द्वेष में दर्ज किया गया है। रॉय ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा मुहैया कराने को कहा था। मुकुल रॉय भाजपा में आने से पहले काफी समय तक टीएमसी के सदस्य रह चुके हैं।
हाल ही में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार द्वारा बीजेपी नेताओं को रैली की मंजूरी ना देने का मामला हो या फिर, कोलकाता पुलिस द्वारा सीबीआई अफसरों को हिरासत में लेने का मामला, मुकुल ने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा था। टीएमसी विधायक की हत्या के केस में एफआईआर दर्ज होने पर उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया था। उन्होंने मांग की थी कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए।












Click it and Unblock the Notifications