क्विक अलर्ट के लिए
अभी सब्सक्राइव करें  
क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

चारा घोटाले के तीसरे केस में लालू यादव को 5 साल की जेल, 5 लाख लगा जुर्माना

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के तीसरे केस में भी सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसके साथ ही लालू यादव पर 5 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

By Dharmender Kumar
Google Oneindia News

Recommended Video

Lalu Yadav , Fodder Scam के एक और मामले में दोषी करार, Jagannath Mishra भी दोषी | वनइंडिया हिन्दी

नई दिल्ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के तीसरे केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसके साथ ही लालू यादव पर 5 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने आज चाईबासा कोषागार से 35 करोड़ रुपये अवैध तरीके से निकालने के आरोप में लालू यादव को दोषी ठहराया। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के साथ बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी करार दिया था। कोर्ट ने लालू यादव के साथ जगन्नाथ मिश्रा को भी 5 साल जेल और 5 लाख के जुर्माने का सजा सुनाया।

लालू के खिलाफ नीतीश की साजिश: तेजस्वी

लालू के खिलाफ नीतीश की साजिश: तेजस्वी

कोर्ट का फैसला आने के बाद लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि यह भाजपा और आरएसएस की साजिश है। इस साजिश में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हैं। तेजस्वी ने कहा कि जब ये लोग राजनीतिक तौर पर लालू प्रसाद यादव का सामना नहीं कर पाए तो सीबीआई के जरिए साजिश के तहत उन्हें फंसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का वो सम्मान करते हैं लेकिन इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

दो मामलों में मिल चुकी है सजा

दो मामलों में मिल चुकी है सजा

गौरतलब है कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव को छह जनवरी को रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के एक मामले में साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई थी। साथ ही लालू पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं, साल 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई। इस मामले का केस साल 1996 में दर्ज हुआ। इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 76 आरोपी थे, सुनवाई के दौरान 14 आरोपियों का निधन हो चुका है। वहीं दो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया और तीन आरोपियों को सरकारी गवाह बना दिया गया।

खटखटाएंगे हाईकोर्ट का दरवाजा

खटखटाएंगे हाईकोर्ट का दरवाजा

चारा घोटाले से जुड़े पहले मामले में 2003 में फैसला आया था तब कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी। लालू यादव इस वक्त हजारीबाग की खुली जेल में बंद है। सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लालू यादव अब जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं।

English summary
Third fodder scam case, Chaibasa Treasury case: Lalu Prasad Yadav found guilty by Special CBI court in Ranchi.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X