अबतक कबूला नहीं गुनाह, और 12 दिन जेल में रहेंगे तरुण तेजपाल

तेजपाल पर उनकी महिला सहकर्मी के साथ यौन शोषण के आरोप हैं। उन्हें 30 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। तेजपाल पर आईपीसी की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न), 376 (बलात्कार) और 376 (2क) पुरुष द्वारा उसके पद का दुरुपयोग करते हुए महिला के साथ दुष्कर्म के तहत मामले दर्ज किये गये हैं। इसके अलावा अनुचित अवरोध पैदा करने पर धारा 341 और 342 के तहत भी केस चलाया गया है।
महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित महिला और पूर्व प्रधान संपादक शोमा चौधरी का बयान दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है।
पुलिस पीड़ित पत्रकार, तीन गवाहों और तहलका की पूर्व प्रबंध संपादक शोमा चौधरी का बयान दर्ज कर चुकी है। सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ता अभी तेजपाल को तोड़ने और उनसे अपराध कबूल करवाने में नाकाम रहे हैं। हम आपको बता दें कि तेजपाल ने पुलिस हिरासत में अभी तक अपना गुनाह कबूला नहीं है।












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