तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग: गृह राज्यमंत्री बोले- हत्या की धारा हटाना दुर्भाग्यपूर्ण

नई दिल्ली। झारखंड के तबरेज अंसारी लिंचिंग केस में एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में झारखंड पुलिस ने चार्जशीट से हत्या की धारा को हटा दिया है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। पुलिस द्वारा हत्या की धारा को चार्जशीट से हटाए जाने को लेकर गरमाई सियासत के बीच केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी का बयान आया है। उन्होंने हत्या की धारा हटाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

'हत्या की धारा हटाना दुर्भाग्यपूर्ण'

'हत्या की धारा हटाना दुर्भाग्यपूर्ण'

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी शासित राज्यों में ही लिंचिंग बढ़ रही है। पीएम मोदी ने भी मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर बात की थी। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा था कि तबरेज अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी और ये पूर्व नियोजित हत्या का मामला नहीं है।

पुलिस ने हटाई हत्या की धारा

पुलिस ने हटाई हत्या की धारा

पुलिस ने पहले, 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। अंसारी की पत्नी की शिकायत के आधार पर एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इसी साल 18 जून को सरायकेला-खरसावां के धातकीडीह गांव में भीड़ ने तबरेज अंसारी को एक पोल से बांध दिया था। तबरेज पर चोरी का आरोप लगाकर भीड़ द्वारा बुरी तरह पिटाई की गई थी।

चोरी के आरोप में भीड़ ने की थी पिटाई

चोरी के आरोप में भीड़ ने की थी पिटाई

वहीं, पुलिस घटनास्थल पर 18 घंटे बाद पहुंची थी। बाद में तबरेज को घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां 22 जून को उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस ने इस मामले में अब धारा 302 की जगह धारा 304 के तहत मुकदमा शुरू करने की सिफारिश की है, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसपर तबरेज की पत्नी ने भी कहा कि उनके पति की हत्या की गई है। पहले इस मामले में धारा 302 के तहत केस दर्ज था, लेकिन बाद में प्रशासन के प्रभाव में इसे 304 (गैर-इरादतन हत्या) में तब्दील कर दिया था। पत्नी ने आरोप लगाया कि दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इस मामले में तबरेज की पत्नी ने सीबीआई जांच की मांग की है।

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