स्वाति मालीवाल केस में बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने दी बेल, 100 दिनों से हिरासत में थे दिल्ली CM के पूर्व PA
Swati Maliwal Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। कुमार को आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद मालीवाल पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुमार 100 दिनों की हिरासत में हैं और मामले में आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और उज्जल भुयान की पीठ कुमार की जमानत याचिका और मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति भुयान ने नोट किया कि विभव कुमार 100 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं और आरोप पत्र दाखिल हो चुका है।
न्यायमूर्ति भुयान ने कहा, "मालीवाल को लगी चोटें मामूली हैं। यह जमानत का मामला है, आपको विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसे मामले में आप किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते।"
दिल्ली पुलिस की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, "कुछ महत्वपूर्ण गवाह हैं जो उनके (बिभव) प्रभाव में हैं। उन्हें पहले बयान देने दें। उसके बाद मैं विरोध नहीं करूंगा।"
इस पर न्यायमूर्ति भुयान ने जवाब दिया, "इस तरह तो हम किसी भी व्यक्ति को जमानत नहीं दे पाएंगे," और यह भी कहा कि यह आशंका "बहुत दूर की कड़ी" है।
सीएम हाउस में प्रवेश की अनुमति नहीं
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट सबसे पहले तीन महीने के भीतर महत्वपूर्ण और कमजोर गवाहों से पूछताछ पूरी करने का प्रयास करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कुमार पर कुछ शर्तें लगाते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के पीएस या सीएम कार्यालय से जुड़े राजनीतिक कार्यालय के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक सभी गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती, कुमार मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश नहीं करेंगे।












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