केंद्र सरकार ने सर्जिकल मास्क के निर्यात से प्रतिबंध खत्म किए
नई दिल्ली। केद्र सरकार ने सर्जिकल मास्क के निर्यात नियमों में बदलाव किया है। 2/3 प्लाई सर्जिकल मास्क और दूसरे मेडिकल कवरऑल को सरकार ने प्रतिबंधित से फ्री कैटेगरी में डाल दिया है। मेडिकल में काम आने वाले चश्मों को अभी भी प्रतिबंधित कैटेगरी में ही रखा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है।

पूरे विश्व के देशों में कोरोना के चलते पीपीई और मास्क का इस्तेमाल बढ़ा है। सरकार ने मास्क के निर्यात पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। देश में मास्क की सप्लाई की पर्याप्त आपूर्ति के बाद मास्क के निर्यात में छूट दी जा रही है।
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने करीब दो महीने के बाद 16 मई को नॉन-मेडिकल और नॉन-सर्जिकल मास्क के निर्यात की अनुमति प्रदान कर दी थी।कोरोना संकट के मद्देनजर सरकार ने 9 मार्च को सर्जिकल/ डिस्पोजेबल मास्क और उस कपड़े के निर्यात पर रोक लगा दी थी जिससे यह मास्क बनता है। उससे पहले 31 जनवरी को सरकार ने पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्शन यूनिट) के निर्यात पर रोक लगा दी थी।
देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। संक्रमण के कुल मामलों की संख्या अब 31 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 60,975 नए मामले सामने आए हैं और 848 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 31,67,324 हो गई है, जिसमें 7,04,348 सक्रिय मामले, 24,04,585 ठीक मामले और 58,390 मौतें शामिल हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) का कहना है कि 24 अगस्त तक कोरोना वायरस के लिए कुल 3,68,27,520 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 9,25,383 सैंपल सोमवार को टेस्ट किए गए हैं।












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