सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रमोशन में आरक्षण दे सकते हैं राज्य
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नई दिल्ली। SC/ST कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 30 अगस्त को सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला दिया। कोर्ट ने 12 साल पुराने एम नागराज मामले में अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट के आज के फ़ैसले के बाद केंद्र और राज्य सरकारों में नौकरी कर रहे एससी-एसटी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता साफ़ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में कहा कि सरकारी नौकरियों में अवसर में बराबरी देने वाले प्रावधानों के अनुसार प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है।












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