सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रमोशन में आरक्षण दे सकते हैं राज्‍य

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    Supreme Court ने Promotion में SC - ST Reservation को ठहराया जायज । वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। SC/ST कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 30 अगस्त को सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला दिया। कोर्ट ने 12 साल पुराने एम नागराज मामले में अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

    supreme court verdict on sc-st quota in promotions for government jobs

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    Sep 26, 2018, 12:24 PM IST

    कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकारें आरक्षण देने के लिए वर्गों का पिछड़ापन निर्धारण, नौकरी में उनके प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और संविधान के अनुच्छेद 335 का अनुपालन को ध्यान में रखकर नीति बना सकती हैं।
    Sep 26, 2018, 12:11 PM IST

    अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता साफ
    Sep 26, 2018, 11:00 AM IST

    कोर्ट ने कहा- नागराज जजमेंट को सात जजों को रेफर करने की जरूरत नहीं, राज्य को वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता दिखाने वाला मात्रात्मक डेटा एकत्र करना जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों की दलील स्वीकार की
    Sep 26, 2018, 10:46 AM IST

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम नागराज मामले में कोर्ट के फैसले पर विचार करने की जरूरत नहीं
    Sep 26, 2018, 10:43 AM IST

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 2006 का एम नागराज मामले में कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राहत के तौर पर पिछड़े पन का आकड़ा जुटाना जरूरी नहीं
    Sep 26, 2018, 10:40 AM IST

    SC-ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला पढ़ना शुरू किया
    Sep 26, 2018, 9:47 AM IST

    केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि 2006 में नागराज मामले में दिया गया फैसला ST/SC कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने में बाधा बन रहा है
    Sep 26, 2018, 9:40 AM IST

    याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना था- सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में SC/ST के लिए कोटा अनिवार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और ये संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा
    Sep 26, 2018, 9:39 AM IST

    अक्टूबर 2006 में नागराज बनाम भारत संघ के मामले में पांच जजों की संविधान बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य नौकरी में पदोन्नति के मामले में SC/ST के लिए आरक्षण के लिए बाध्य नहीं
    Sep 26, 2018, 9:38 AM IST

    भूषण ने कहा था -यह वोट बैंक की राजनीति है और इस मुद्दे को राजनीतिक बनाने के लिए किया जा रहा है, पदोन्नति में कोटा अनुच्छेद 16 (4) के तहत संरक्षित नहीं है, जहां 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा आ जाएगी
    Sep 26, 2018, 9:38 AM IST

    पिछली सुनवाई में पक्षकारों के वकील शांति भूषण ने नागराज के फैसले पर पुनर्विचार को लेकर केंद्र सरकार की याचिका का किया था विरोध
    Sep 26, 2018, 9:38 AM IST

    सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 30 अगस्त को सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रखा था, देशभर की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकीं

    सुप्रीम कोर्ट के आज के फ़ैसले के बाद केंद्र और राज्य सरकारों में नौकरी कर रहे एससी-एसटी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता साफ़ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में कहा कि सरकारी नौकरियों में अवसर में बराबरी देने वाले प्रावधानों के अनुसार प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है।

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