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SC ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को दी बड़ी राहत, अवमानना प्रक्रिया पर लगाई रोक

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नई दिल्‍ली। महाराष्‍ट्र के राज्‍यपाल भगत सिंह कोश्‍यारी के खिलाफ चल रही अवमानना कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सीधे शब्‍दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट भगत सिंह कोश्यारी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है जो उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट से जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ दायर की थी।

SC ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को दी बड़ी राहत, अवमानना प्रक्रिया पर लगाई रोक

हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कोश्यारी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान आवंटित सरकारी बंगले का किराया कथित तौर पर नहीं भरने के कारण उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी जिसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर कोश्‍यारी को अलॉट बंगले को हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया था और मार्केट रेट पर किराया वसूलने का आदेश दिया था। कोश्यारी ने उत्तराखंड HC के फैसले को चुनौती दी है1 याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है और ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है क्योंकि उनका पक्ष नहीं सुना गया। इसके अलावा राज्यपाल होने के कारण उन्हें संविधान द्वारा अदालती कार्रवाई से सरंक्षण दिया गया है।

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया तथा इस मामले को इसी मुद्दे पर लंबित याचिकाओं अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने नोटिस स्वीकार कर लिया।

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English summary
Supreme Court stays the contempt proceedings against Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshiyari in connection with his alleged non-payment of rent of government bungalow allocated to him as a former Chief Minister of Uttarakhand.
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