SC ने अंडमान के मुख्य सचिव को निलंबित करने के कलकत्ता HC के आदेश पर लगाई रोक, LG पर लगाया 5 लाख का जुर्माना

Supreme Court Stay Calcutta High Court: सुप्रीम कोर्ट ने अंडमान और निकोबार के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को बड़ी राहत दी है। साथ ही शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर भी रोक लगी दी।

क्या था कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केशव चंद्रा को निलंबित करने का आदेश दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इसके साथ ही उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी को न्यायालय की अवमानना के मामले में 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने को कहा है।

SC ने कलकत्ता HC के आदेश पर लगाई रोक, जानें क्या है मामला

मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा वाली पीठ ने कहा कि उन्होंने अवश्य ही कुछ कठोर कदम उठाया होगा, जिसके चलते उच्च न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करना पड़ा। हालांकि हमारा मानना ​​है कि मुख्य सचिव को निलंबित करना और उपराज्यपाल को जुर्माना भरने के लिए कहना थोड़ा अधिक है। हम बाद में इसकी विस्तार से जांच करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त तय की गई है।

उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को निलंबित कर दिया था

द्वीप प्रशासन द्वारा नियोजित लगभग 4000 दैनिक रेटेड मजदूरों को उच्च वेतन और डीए देने पर अपने आदेश का पालन न करने से नाराज उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को निलंबित कर दिया था।

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