कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के आदेश के बाद रात को खुली सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश पर लगाई रोक
Supreme Court: कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज रात तक सुनवाई की, जिसमें उन्होंने जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश पर रोक लगा दी।

देश की शीर्ष अदालत में एक नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए उनके इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट का आधिकारिक अनुवाद पेश करने का आदेश दिया। जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए है।
सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच ने अदालत के सेक्रेटरी जनरल के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुनवाई की। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश पर रोक लगा दी है।
SC ने आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ए एस बोपन्ना और हिमा कोहली की विशेष बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें जस्टिस गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को रात 12 बजे तक इंटरव्यू के अनुवाद को उपलब्ध करने वाले निर्देश दिए थे।
पश्चिम बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले से जुड़ी याचिकाओं की हाई कोर्ट में सुनवाई कर रहे जस्टिस गंगोपाध्याय ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर कई बयान दिए थे।
इंटरव्यू अनुवाद पेश करने के निर्देश पर रोक
इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई उनके पास से हटाने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने भी आदेश जारी कर उनके इंटरव्यू का अनुवाद को उपलब्ध करवाने के लिए कहा।
जानिए क्या है पूरा मामला?
बता दें कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी जांच का आदेश दे दिया था। इसके बाद बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। इस मामले को सुनते हुए शुक्रवार को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने टीचर भर्ती घोटाला केस की सुनवाई किसी और जज को सौंपने का आदेश दिया था।












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